- महीने में 25 ड्रंक एंड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लिए जाने का दिया टारगेट

- प्रवर्तन दल के सभी सदस्यों को रखना होगा अपने साथ ब्रेथ एनालाइजर

- बीते दो माह में एक भी मामला नहीं आया सामने

- ऐसे लोगों की चेकिंग न होने पर परिवहन आयुक्त ने जताई नाराजगी

sanjeev.pandey@inext.co.in

LUCKNOW : राजधानी में अब लोग ड्रंक एंड ड्राइव नहीं कर रहे हैं। परिहवन विभाग के आंकड़े कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। पिछले दो माह में यहां एक भी चालान ड्रंक एंड ड्राइविंग में नहीं किया गया है। यह आलम तब हैं जब शाम होते ही शहर की कई गलियां मयखाने में तब्दील हो जाती हैं। जहां बड़ी संख्या में टू और फोर व्हीलर खड़े रहते हैं। शराब पीने के बाद ये रोड पर बेझिझक फर्राटा भरते हैं। हैरात की बात है कि ये परिवहन विभाग के अधिकारियों को नहीं दिखाई देते। इसी पर परिवहन आयुक्त ने राजधानी के प्रवर्तन दस्ते की क्लास ली और ड्रंक एंड ड्राइव के चालान का कोटा भी फिक्स कर दिया है।

दोगुना जुर्माना और जेल

राजधानी में दो माह में ड्रंक एंड ड्राइविंग का एक भी चालान न होने पर परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रवर्तन दस्ते की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि एक तरफ हादसे रोकने के लिए लोगों को ट्रैफिक रूट को लेकर जागरुक किया जा रहा है, वहीं प्रवर्तन दस्ते के अधिकारी इसमें लापरवाही कर रहे हैं। ड्रंक एंड ड्राइविंग के चालान न होने से पियक्कड़ों का डर खत्म हो गया है। जबकि बीते 1 सितंबर को लागू किए गए मोटर कार संशोधित बिल में इसका जुर्माना दोगुना कर दिया गया है। पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना और तीन माह की जेल का प्रावधान है।

तय किया कोटा

हालांकि यूपी में अभी ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े जाने पर पहली बार ढाई हजार और दूसरी बार में पांच हजार जुर्माने और जेल का नियम है। फिर भी पिछले दो माह में किसी से भी यह जुर्माना नहीं वसूला गया। इससे नाराज परिवहन आयुक्त ने प्रवर्तन दस्ते को हर माह 25 चालान ड्रंक एंड ड्राइविंग में करने होंगे।

कोट

दो माह में ड्रंक एंड ड्राइविंग में चालान नहीं किया गया है। अब राजधानी में हर माह प्रवर्तन दस्ते को 25 ड्रंक एंड ड्राइविंग का चालान करना होगा। इसके लिए कोटा तय कर दिया गया है।

वीके सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, प्रवर्तन

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

बॉक्स

मशीन खरीदने की व्यवस्था

परिवहन आयुक्त के आदेश के अनुसार प्रवर्तन दल के सभी सदस्यों के पास अनिवार्य रूप से ब्रेथ एनालाइजर मशीन होनी चाहिए। जिनके पास ब्रेथ एनालाइजर नहीं है वह खरीद लें। परिवहन विभाग उस मशीन के लिए धनराशि का भुगतान करेगा।

Posted By: Inextlive