ट्रांसपो‌र्ट्स को राहत देते हुए ई-वे बिल में हुए कई सुधार

मेरठ। एक अप्रैल से लागू होने जा रहे सेंट्रल ई-वे बिल को व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है। इस बार ई-वे बिल में कुछ ऐसे सुधार होंगें, जिनसे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार विद आउट ई-वे बिल मूवमेंट के दायरे में बढ़ोतरी और ट्रांसपोर्टर्स से ई-वे बिल की बाध्यता खत्म कर दी गई है।

जरूरी नहीं ई-वे बिल

पहले ई-वे बिल के बिना मात्र 10 किमी तक माल ले जाने की छूट थी लेकिन व्यापारियों ने इसका विरोध किया। ऐसे में इस बार बिना ई-वे बिल माल को ले जाने की सीमा को 10 से बढ़ाकर 45 किलोमीटर कर दिया गया है। ऐसे माल पर अब व्यापारियों को केवल टैक्स प्रोडक्ट बिल बनाना होगा। इसका सबसे अधिक लाभ शहर के आउटर में गोदाम से माल मंगाने वाले व्यापारियों को रहेगा।

ई-वे बिल नहीं देना

पहले 50 हजार से नीचे के माल पर यदि ट्रांसपोर्टर कई कंपनियों के अलग-अलग कंसाइनमेंट डिलीवर करता था तो उसे सभी की डिटेल के अलग-अलग ई-वे बिल जेनरेट करने पड़ते थे। लेकिन अब ट्रांसपोर्टर्स को नहीं बल्कि माल भेजने वाले या मंगाने वाले व्यापारी को ई-वे बिल देना होगा।

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ई-वे बिल को अगले माह से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार इसमे कुछ सुधार किए गए हैं, जिनसे व्यापारी और ट्रांसपोर्टर दोनों को फायदा होगा।

जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर, सेल टैक्स

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कोटस-

व्यापारियों को अगर अपने गोदाम से भी माल मंगाना होता था तो उनको ई- वे बिल के लिए परेशान किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि गोदाम से माल मंगाने का दायरा 45 किलोमीटर तक कर दिया गया है।

विनेश जैन, व्यापारी

ट्रांसपोर्टर्स को ई-वे बिल के लिए जबरन परेशान किया जाता था। जो व्यापारी माल भेज रहे हैं या मंगा रहे हैं उनसे ही ई-वे बिल लिया जाना चाहिए, यही हमारी मांग थी। यह मांग मान ली गई है तो इससे ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिलेगी।

गौरव शर्मा, ट्रांसपोर्टर

पहले पूरे ट्रक में कुल माल की लागत के अनुसार ई-वे बिल मांगा जा रहा था। जबकि माल अलग-अलग व्यापारियों का हुआ करता था। इससे ट्रांसपोर्टर्स का पेपर वर्क बहुत अधिक बढ़ गया था। अब इस व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे राहत मिलेगी।

दीपक गांधी, ट्रांसपोर्टर

Posted By: Inextlive