नैनीताल,

जिला जज व विशेष न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने फूड सेफ्टी अधिकारी को लाइसेंस रिन्यूअल के एवज में 20 हजार रुपये की घूस लेने का दोषी करार देते हुए 5 साल की कठोर कारावास व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य बनने के बाद एंटी करप्शन में महिला अफसर को सजा का यह पहला मामला है। सजा सुनाने के बाद दोषी अफसर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

20 हजार रुपए ली थी घूस

11 मार्च 2013 को वर्षा स्वीट्स कैंट रोड कुमौड़ पिथौरागढ़ के व्यवसायी जगदीश प्रजापति ने हल्द्वानी विजिलेंस को कंप्लेन की थी, जिसमें आरोप था कि जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर अर्चना सागर फूड लाइसेंस रिन्यूअल के बदले उनसे रिश्वत की डिमांड कर रही है। इनीशियल इन्क्वायरी में आरोप सही पाए गए, 16 मार्च 2013 को विजिलेंस टीम ने आरोपी ऑफिसर को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन आरोपी के खिलाफ हल्द्वानी में एंटी करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन कोर्ट नैनीताल में चार्जशीट दायर की गई थी। थर्सडे को कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 5 साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Posted By: Inextlive