उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को 22 मार्च से 30 जून तक सभी प्रकार के देय के विलंब भुगतान पर ब्याज से छूट देने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दी है।

लखनऊ (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने सभी प्रमुख संस्थानों को 22 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक सभी प्रकार के देय धनराशि पर ब्याज में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह छूट उन इकाइयों को उपलब्ध होगी जो 30 जून तक अपना बकाया भुगतान करना है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लाॅकडाउन लागू करना पड़ा। लॉकडाउन के परिणामस्वरूप पूरे देश और राज्य में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत इकाइयों पर असर पड़ा है। इनके अस्थाई रूप से बंद होने के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में भारी कमी आई है।

यह छुट उद्योगों और उद्यमों को कुछ राहत प्रदान करेगी

ऐसे में इन इकाइयों के सामने आने वाले वित्तीय संकट और उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के मद्देनजर, राज्य सरकार ने एक ओर कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा परिचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। वहीं दूसरी ओर, सरकार ने बकाए ब्याज पर छूट देने का निर्णय लिया है। यूपी सरकार सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक संस्थानों के देयों पर ब्याज में मार्च से जून तक तीन माह की छूट देगी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने उम्मीद जताई कि यह छूट मौजूदा संकट के दौरान राज्य के उद्योगों और उद्यमों को कुछ राहत प्रदान करेगी और वे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करके अपनी इकाइयों का संचालन फिर से शुरू कर पाएंगे।

विलम्ब से भुगतान करने पर लागू ब्याज नहीं लिया जाएगा

इस बीच, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (UPSIDA), गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड को सर्कुलर जारी किया हैं। इसमें निर्देश दिया गया है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के 22 मार्च से 30 जून 2020 तक के सभी प्रकार के देयों को यदि 30 जून तक जमा कर दिया जाता है तो उस धनराशि पर विलम्ब से भुगतान करने पर लागू ब्याज नहीं लिया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, छूट का लाभ उठाने के लिए, संबंधित इकाई को औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से अनुरोध करना होगा।

Posted By: Shweta Mishra