यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होते देख होली के त्योहार से पहले गाइडलाइन जारी की है। बिना पूर्व अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर के लोग 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं होगी।

लखनऊ (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर होली समारोह के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने मंगलवार को कहा कि होली पर आयोजित होने वाले किसी भी सार्वजनिक समारोह या जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी। अनुमति प्राप्त करने के बाद भी, आयोजकों को सोशल डिस्टरबेंस बनाए रखना होगा और अन्य सेफ्टी प्रोटोकॉल को फाॅलो करना होगा।

Amid #COVID19 scare, UP govt issues guidelines ahead of Holi festival; no procession to be carried out without prior permission. People above 60 years of age, children below 10 years of age & people with co-morbodities not to participate pic.twitter.com/P7UCpnIPZ8

— ANI UP (@ANINewsUP) March 23, 2021


त्योहार के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी गई
इसके साथ ही 60 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बीमार लोगों को त्योहार के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि जिन राज्यों से वायरस का लोड अधिक है, उन राज्यों को आने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 परीक्षण से गुजरना होगा। कोरोना वायरस अस्पताल हर जिले में चालू रहेंगे और ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार जारी रहेगा। कोविद हेल्प डेस्क को भी रिवाइव्ड किया जा रहा है।

Posted By: Shweta Mishra