उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य में एस्मा एक्ट अगले छह महीने तक और बढ़ा दिया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाओं निगमों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा हड़ताल किए जाने पर प्रतिबंध लगा रहेगा।


लखनऊ (आईएएनएस)। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के बीच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को आधिकारिक एक प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार ने एक बार फिर राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़तालों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार
यह अधिनियम पुलिस को इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 एक अवधि के लिए कारावास को अनिवार्य करता है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना जो 1,000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों ही चीजें लागू हो सकती हैं। कोरोना वायरस के चलते योगी सरकार ने बीते साल मई के अंत में छह महीने के लिए राज्य में एस्मा लगाया था। इस छह महीने की अवधि बीते नवंबर में पूरी हो रही थी इसलिए सरकार ने उस समय इस ऐक्ट को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया था।

Posted By: Shweta Mishra