प्रयागराज (एएनआई/आईएएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में संपूर्ण लाॅकडाउन के आदेश दिए हैं। इन पांच शहरों में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी तथा गोरखपुर शामिल हैं। इन सभी शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमित नये मामले रोजाना बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं।
जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ तथा जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने राज्य सरकार को सख्ती से पाबंदियां लागू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी प्रतिष्ठान चाहे सरकारी हों या प्राइवेट, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। बंद से वित्तीय संस्थानों तथा वित्त विभाग, मेडिकल तथा स्वास्थ्य सेवाएं, इंडस्ट्रियल तथा साइंटिफिक संस्थान, जरूरी सेवाएं जिनमें नगर निगम, सार्वजनिक परिवहन को छूट होगी।


सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध
जरूरी सावधानियाें के साथ न्यायिक कार्य होते रहेंगे। इस दौरान सभी शाॅपिंग काॅम्लेक्स तथा माॅल बंद रहेंगे। ऐसे किराना स्टोर तथा कमर्शियल शाॅप्स जहां तीन से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं वे बंद रहेंगे। दवा की दुकानें खुली रहेंगीं। होटल, रेस्तरां तथा खाने-पीने की छोटी दुकानें, ठेले-खोमचे भी बंद रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण तथा इनसे संबंधित अन्य संस्थानों की गतिविधियां बंद रहेंगी। बंदी के दौरान शादी-ब्याज सहित कोई भी सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।


फल-सब्जी वालों को 11 बजे तक छूट
यदि पहले से शादी-ब्याह तय है तो जिला अधिकारी से जरूरी इजाजत लेकर की जा सकती है। ऐसे समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। संबंधित जिला अधिकारी शहर में कोविड-19 मामलों के हालात को ध्यान में रखकर इजाजत देंगे। बंद के दौरान सभी धार्मिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक संस्थान 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सभी फेरी वाले जिनमें फल-सब्जी, दूध विक्रेता तथा ब्रेड वाले सुबह 11 बजे तक कारोबार कर सकेंगे।
जारी रहेगा टीकाकरण अभियान
प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर/देहात तथा गोरखपुर में कंटेनमेंट जोन के बारे में बड़ी प्रसारण संख्या वाले दो प्रमुख हिंदी तथा अंग्रेजी अखबारों में जानकारी देनी चाहिए। मेडिकल सहायता तथा इमर्जेंसी के मामले में ही मूवमेंट की मंजूरी होगी। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वर्तमान में चल रहे टीकाकरण अभियान को जारी रखे।

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