नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में आगामी 3 मई तक लाॅकडाउन जारी रहेगा लेकिन इस दाैरान 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील आदि पर कुछ आइटम की बिक्री स्टार्ट हो जाएगी। ये कंपनियां मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम को बेच सकेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा तीन मई तक लॉकडाउन पीरियड के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी करने के एक दिन बाद गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। अधिकारी ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। हालांकि, ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी वैन को सड़कों पर चलने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

कार्मिशयल व प्राइवेट आर्गनाइजेशन को चलाने की परमीशन

बुधवार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्मिशयल और प्राइवेट आर्गनाइजेशन को लॉकडाउन के दौरान चालू करने की अनुमति दी गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ सप्लाई करने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय की पिछली अधिसूचनाओं में विशेष रूप से कहा गया था कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को केवल आवश्यक सामान जैसे खाना, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण बेचने की अनुमति है। इस कदम को सरकार द्वारा उन इंडस्टि्रयल व कामर्शियल एक्टिविटीज को फिर से जीवित करने के प्रयास में देखा जा रहा है, जो 25 मार्च से लाॅकडाउन की वजह से बंद पड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी वर्क में लगे हुए हैं।

जरूरी सामानों की सप्लाई करने के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी
दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है मैनुफैक्चरिंग, लोकल स्टाेर में मिलने वाली सामानों के होलसेल व रिटेल व ई-कॉमर्स कंपनियों को जरूरी सामानों की सप्लाई करने के लिए सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस दाैरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा लेकिन उनके लिए ओपनिंग व क्लोजिंग को लेकर टाइम रिस्ट्रिक्शन नही होगी। सरकार ने सभी ट्रकों व अन्य सामान मालवाहक वाहनों को दो ड्राइवरों और एक सहायक चालक के साथ चलने की अनुमति दी है। इस दाैरान वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होगा। एक खाली ट्रक या वाहन को माल की डिलीवरी के बाद, या सामान लेने के लिए अनुमति दी जाएगी।

दुकानों और 'ढाबों' मिनिमम डिस्टेंस के साथ चलाने की अनुमति

हाईवे पर ट्रक की मरम्मत आदि करने की दुकानों और 'ढाबों' आदि को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा फिक्स मिनिमम डिस्टेंस के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए लाॅकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद प्रधान मंत्री ने बीते मंगलवार को 3 मई तक लॉकडाउन का विस्तार कर दिया। इस दाैरान उन्होंने यह भी घोषणा की कि चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को 20 अप्रैल से देश के चिन्हित क्षेत्रों में खोलने की अनुमति दी जाएगी।

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