क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ:मतदान और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजीनीतिक विज्ञापन के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र के जरिए इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं. मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक, भ्रामक, भड़काऊ एवं नफरत फैलाने वाले विज्ञापन के मामलों को आयोग के ध्यान में लाए जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग एवं अन्य सभी शक्तियों को इस संबंध में सक्षम करते हुए निर्देश जारी किया है.

कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन मतदान के दिन और सभी चरणों में मतदान के दिन से एक दिन पहले बिना मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से विज्ञापन साम्रगी को प्रमाणित कराए प्रकाशित नहीं करेंगे. राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी से राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री को उनके द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जाना चाहिए.

एमसीएमसी को किया एक्टिव

समाचार पत्र में विज्ञापन के पूर्व प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी को सतर्क और सक्रिय किये जाने का निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है, ताकि राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों से प्राप्त विज्ञापनों को प्रमाणित किया जा सके. साथ ही एमसीएमसी को मामलों में जल्द निर्णय करने का निर्देश भी दिया गया है.