कलक्ट्रेट में बैठककर प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों को बताई गाइडलाइन

आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराएं, उल्लंघन पर होगा मुकदमा, 10 हजार से अधिक का भुगतान चेक से करें

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MEERUT : लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की बारीकियों को समझाते हुए सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी निर्वाचन के दौरान आचार संहिता का विशेष ध्यान रखें. ऐसा कोई कार्य न करें जो चुनाव की गरिमा को प्रभावित करे. कलक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार में आयोजित बैठक में प्रेक्षकों ने कहा कि हर प्रत्याशी निर्वाचन के दौरान अपना नया बैंक खाता अवश्य खोले. और 10 हजार रुपए से अधिक का भुगतान चेक से करें.

प्रत्याशियों के साथ बैठक

सामान्य प्रेक्षक डॉ. नरेन्द्र कुमार गुप्ता और व्यय प्रेक्षक अमिताभ भट्टाचार्य ने सभागार में शुक्रवार शाम प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. प्रेक्षकों ने राजनैतिक दलों से कहा कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन हो. यदि किसी प्रत्याशी का अपराधिक इतिहास है तो उसको तीन दिन तक मुख्य समाचार पत्रों एवं चैनलों में उसे प्रकाशित और प्रसारित कराना होगा. डीएम अनिल ढींगरा, एडीएम फाइनेंस सुभाष चंद्र प्रजापित, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार पाण्डेय, मुख्य कोषाधिकारी मनोज कुमार समेत प्रत्याशी और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

सर्किट हाउस में मिल सकते हैं

बैठक के दौरान प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों से कहा कि वे आपसी संवाद स्थापित कर समस्याओं और शंकाओं का समाधान करें. किसी भी समस्या पर प्रत्याशी जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल ढींगरा या उनसे सर्किट हाउस में मिल सकते है. उन्होंने कहा कि हर प्रत्याशी अनुमति मिलने के बाद ही प्रचार-प्रसार करे. और ध्यान रखे कि प्रचार सामग्री पर प्रिंट लाइन अवश्य हो. ईवीएम के रेंडोमाइजेशन के समय स्वयं या अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिए प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों को कहा.

70 लाख रुपए अधिकतम खर्च

व्यय प्रेक्षक अमिताभ भट्टाचार्य ने बताया कि प्रत्याशी की अधिकतम खर्च सीमा 70 लाख रुपए है. हर खर्चे का उल्लेख वाउचर सहित उपलब्ध कराए गए व्यय रजिस्टर में करें. और मुख्यकोषागार कार्यालय में निर्धारित व्यय टीम से रजिस्टर का तीन बार (1, 5 और 9 अप्रैल को) परीक्षण करा लें. प्रत्याशियों द्वारा किए हर खर्च को चुनावी खर्चे में शामिल किया जाएगा.