मतदान के 48 घंटे पहले 3 बार समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा आपराधिक रिकार्ड

जनप्रतिनिधि के प्रति पब्लिक को जागरूक करने के लिए आयोग ने उठाया कदम

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MEERUT : हम अपराधी हैं, हमारे ऊपर मेरठ समेत देश के कितने थानों में कितने अपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं. किस मुकदमें में सजा मिल चुकी है और किसमें सुनवाई चल रही है. ऐसी और भी बहुत सी जानकारी लोकसभा प्रत्याशी नामांकन के बाद चुनाव आयोग के साथ-साथ देश के आम नागरिक को भी बताएगा. भारत निर्वाचन आयोग ने हर प्रत्याशी को मतदान के 48 घंटे पहले तक आपराधिक इतिहास को कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के निर्देश दिए हैं वहीं जिला प्रशासन भी प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराएगा.

 

निर्वाचन आयोग के निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्याशी को अपने आपराधिक रिकार्ड की जानकारी समाचार पत्रों और लोकप्रिय टीवी चैनलों में कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों पर सार्वजनिक करनी होगी. दरअसल, भारत चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर 2018 को इसके लिए आदेश जारी किए थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में पहली बार इस नियम का इस्तेमाल किया जा रहा है. यही नहीं प्रत्याशी के अलावा राजनीतिक दलों को भी अपने उम्मीदवारों के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी देनी जरूरी होगी. वहीं जिन उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. उन्हें इस बात का उल्लेख भी करना होगा.

 

फार्म 26 भी भरना होगा

उम्मीदवारों को अब एक संशोधित फॉर्म संख्या 26 भी भरना होगा. विज्ञापन का खर्च भी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा. अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उन दलों पर मान्यता खत्म होने या निलंबित होने का खतरा रहेगा. दरअसल, पिछले कई सालों के दौरान संसद और विधानसभाओं में अपराधिक छवि के कुछ लोग पहुंचे हैं. मगर सोशल मीडिया के इस दौर में कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि उनके प्रत्याशी के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे हैं.

 

बताना होगा ट्विटर एकांउट

लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान प्रत्याशी को कई ऐसी जानकारियों को साझा करना होगा, जो पहले नहीं थीं. 15 बिंदुओं पर जानकारी में प्रत्याशी को सामान्य जानकारी के साथ-साथ ई-मेल, वेबसाइट का पता भी देना होगा. यदि प्रत्याशी का फेसबुक, ट्विटर एकाउंट एवं अन्य सोशल मीडिया पर एकाउंट है तो उसे आयोग के समक्ष साझा करना पड़ेगा. साथ ही व्हाट्सऐप नंबर भी देना होगा.