-कोर्ट से राहुल गांधी को सम्मन जारी

-उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा दायर परिवाद पत्र पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

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PATNA: पटना उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि से संबंधित मुकदमा में अदालत ने शनिवार को संज्ञान लिया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शशि कांत राय ने उप मुख्यमंत्री के शपथ पत्र पर बयान, दायर परिवाद पत्र और राहुल गांधी द्वारा दिये भाषण की सीडी का अवलोकन करने के बाद राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लिया. अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को आत्मसमर्पण करने के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया. साथ ही अदालत में अगली सुनवाई के लिये रिकार्ड को एसीजेएम प्रथम कुमार गौरव की अदालत में भेज देने का आदेश दिया. आदेश मिलते ही सीजेएम के कार्यालय ने राहुल के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया. सरेंडर की तारीख 20 मई तय की गयी है. चाहे तो पहले भी सरेंडर कर सकते हैं. विदित हो कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री के बयान के बाद शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था.