- मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस मालिकों को पुलिस ने जारी किए दिशा निर्देश

- शादी वालों घरों में भी भेजा जा रहा पुलिस की तरफ से भेजी जा रही है गाइडलाइन

- 45 हजार मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस शहर में

- 08 हजार शादियां शुभ मुहूर्त में होनी है शहर में

<- मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस मालिकों को पुलिस ने जारी किए दिशा निर्देश

- शादी वालों घरों में भी भेजा जा रहा पुलिस की तरफ से भेजी जा रही है गाइडलाइन

- ब्भ् हजार मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस शहर में

- 08 हजार शादियां शुभ मुहूर्त में होनी है शहर में

mayank.srivastava@inext.co.in

LUCKNOW :

mayank.srivastava@inext.co.in

LUCKNOW :

शादी पार्टी में आतिशबाजी करना अब भारी पड़ सकता है। शहर में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए जिला प्रशासन ने शादी समारोह और पार्टी के आयोजन के दौरान होने वाली आतिशबाजी पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं एक तय सीमा में डीजे बजाने पर भी पुराने आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश पर डीजे बजाने को लेकर शहर को चार हिस्से में बांटा गया है। इन इलाकों में बजने वाला डीजे का डेसीबल भी फिक्स किया गया है। इसे रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को सौंपी गई है। अब पुलिस मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस मालिकों के साथ न केवल मीटिंग कर रहे बल्कि शादी वालों घरों में लेटर भेज कर उन्हें अवगत भी करा रहे हैं।

बढ़ते पॉल्यूशन के चलते उठाया कदम

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर डीएम अभिषेक प्रकाश ने शादी पार्टी व समारोह में आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। अब न तो शादी पार्टी में प्रशासन व पुलिस की तरह से परमिशन मिलेगी और न ही आतिशबाजी की। शादी पार्टी में दस बजे तक डीजे बजाने व आतिशबाजी करने की जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होती थी। यहीं नहीं पुलिस की रिपोर्ट व जिला प्रशासन की मोहर के बिना आतिशाबाजी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस परमिशन को ही पाबंद कर दिया गया हैं। ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण का बढ़ता लेवल को ध्यान में रखते हुए इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की हैं।

पुलिस को सौंपी गई जिम्मेदारी, होगी कार्रवाई

शादी पार्टी में डीजे व आतिशबाजी को रोकने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्किल अफसरों को निर्देश भी दिया गया है। सभी थाना प्रभारी अपने एरिया में स्थित मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस मालिकों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे है। उन्हें यह साफ निर्देश दिए जा रहे है कि मैरिज लॉन व पार्टी में किसी तरह का डीजे व आतिशबाजी होती है तो उनके साथ-साथ पार्टी आयोजक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

शादी वाले घरों में भेजा जा रहा पत्र

सभी थाना प्रभारी गेस्ट हाउस व मैरिज लॉन के मालिकों से बुकिंग लिस्ट लेकर बुकिंग करने वालों से फोन व पते पर संबंधित निर्देश का एक पत्र भेज कर उन्हें आगाह कर रहे हैं कि पार्टी के दौरान वह डीजे व आतिशबाजी का प्रयोग न करें। नियम का उल्लघंन करने पर आयोजक के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं।

नवंबर में शुभ मुहूर्त

ख्0 नवंबर, दिन बुधवार

ख्ख् नवंबर, दिन शुक्रवार

ख्ब् नवंबर, दिन रविवार

ख्7 नवंबर, दिन बुधवार

ख्8 नवंबर, दिन गुरुवार

ख्9 नवंबर, दिन शुक्रवार

दिसंबर में शुभ मुहूर्त

0क् दिसंबर, दिन रविवार

0ख् दिसंबर, दिन सोमवार

0म् दिसंबर, दिन शुक्रवार

08 दिसंबर, दिन रविवार

क्क् दिसंबर, दिन बुधवार

क्ख् दिसंबर, दिन गुरुवार

शहर के बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए शादी-पार्टी में आतिशबाजी पूरी तरह से बैन कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर डीजे भी रात दस बजे से पहले और फिक्स डेसीबल पर ही बजा सकते हैं। थाने स्तर पर इसे रोकने के लिए सभी सर्किल अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

- कलानिधि नैथानी, एसएसपी

एक लाख तक का जुर्माना

शासन की ओर कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर बगैर अनुमति लाउडस्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। किसी ने यदि अनुमति भी ले ली तो वह शासन के दिए गए मानक के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाएगा। अगर मानक का उल्लघंन पाया जाता है तो आयोजक के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम ख्000 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। शादी कार्यक्रम के प्रबंधकों को भी अनुमति लेनी होगी। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पांच वर्ष की सजा व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा होगी। नियमावली के शेड्यूल में परिवेश वायु शोर के संबंध में गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक, वाणिज्यक, रिहायशी और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 7भ् डेसिबल व रात में 70 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्र दिन में म्भ् डेसिबल व रात में भ्भ् डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में भ्भ् डेसिबल व रात में ब्भ् डेसिबल, शांत क्षेत्र दिन में भ्0 डेसिबल व रात में ब्0 डेसिबलए निर्धारित किया गया है।