मुंबई (आईएएनएस)। बांबे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में करीब 13 महीने जेल में बिताने के बाद सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को 1,00,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता, 74 वर्षीय अनिल देशमुख को 2 नवंबर, 2021 की शुरुआत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे कथित भ्रष्टाचार और मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
अनिल देशमुख ने बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी
इस मामले में जस्टिस एम एस कार्णिक ने दोनों पक्षाें का फैसला सुनने के बाद 8 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। पिछले महीने हाईकोर्ट ने उन्हें ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे अनिल देशमुख ने बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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