ऐसी है जानकारी
वैसे सरकार की ओर से पहले ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ऊपरी अदालत में अपील करेगी। इसको लेकर कानून व न्याय विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि सरकारी वकीलों को SLP दायर करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

महाराष्ट्र सीएम ने पहले ही कर दी थी घोषणा
उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। इसको लेकर एक हफ्ते में SLP दायर कर दी जाएगी। याद दिला दें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडनवीस ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी कि वह सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करेंगे। बताते चलें कि कानूनन हाईकोर्ट का फैसला आने के 90 दिनों के अंदर उस फैसले को चुनौती दी जा सकती है।

अधिकारियों ने बताया
याद दिला दें कि 2002 में मुंबई में हुए 'हिट एंड रन केस' में सलमान खान को 10 दिसंबर 2015 को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एआर जोशी ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसपर अधिकारियों ने बताया कि मामले की सुनवाई में निचली अदालत ने कॉन्सटेबल रवींद्र पाटिल के बयान को मान लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसपर विश्वास करने से अब साफ इंकार कर दिया। गौरतलब है कि मई 2015 में निचली अदालत ने सलमान खान को मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।

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