RANCHI: राजधानी में अब होल्डिंग टैक्स की तर्ज पर ही मॉल और दुकानों से भी टैक्स लेने की तैयारी है। इसके तहत संचालकों को अपने मॉल व दुकानों का सेल्फ एसेसमेंट कर नगर निगम को जानकारी देनी होगी। उसके हिसाब से टैक्स नगर निगम में जमा कराना होगा। इतना ही नहीं, टैक्स जमा कराने के बाद वेरीफिकेशन के लिए नगर निगम की टीम जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर संचालकों से फाइन भी वसूला जाएगा। बताते चलें कि रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स एडवांस भरने वालों को पहले से ही छूट का लाभ दे रहा है।

नगर निगम बना रहा प्रस्ताव

नगर निगम का मार्केट सेक्शन रेवेन्यू सेक्शन की तरह ही प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें मॉल और दुकान के संचालकों को अपनी दुकान का एरिया माप कर उसका टोटल टैक्स निकालना होगा। इसके बाद संचालक ऑनलाइन और ऑफलाइन भी टैक्स जमा करा सकते हैं। इससे नगर निगम के पास सिटी के दुकानदारों का पूरा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि सिटी में कितनी दुकानें चल रही हैं।

एडवांस टैक्स देने वालों को 1-2 परसेंट छूट

सिटी में दुकान चलाने वाले नगर निगम को टैक्स देते हैं। वहीं कई लोग टैक्स जमा कराने में आनाकानी भी करते हैं। कुछ लोग तो साल के अंत में टैक्स जमा कराते हैं, जिससे कि नगर निगम को मेंटेन करने में परेशानी होती है। इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम चल रहा है, जहां एडवांस टैक्स जमा कराने की सुविधा संचालकों को मिलेगी। इसके तहत एडवांस टैक्स जमा कराने वालों को एक से दो परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा।