JAMSHEDPUR : सोमवार को अदालत ने ससुर की हत्या करने के मामले में फैसला सुनाते हुए जाकिरनगर निवासी आफताब आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला एडीजे-9 की अदालत ने सुनाया। गौरतलब हो कि आफताब आलम के खिलाफ उसकी तलाकशुदा पत्नी सादिया परवीन ने मामला दर्ज कराया था। सादिया परवीन ने प्राथमिकी में कहा था कि उसकी शादी आफताब आलम के साथ धार्मिक रति रिवाज से 2013 में हुई थी। शादी के बाद उसका एक बेटा भी हुआ। इसके बाद आरोपित आए दिन दहेज के लिए मारपीट करता व उसे प्रताडि़त करने लगा। जब दोनों ओर से मामला बढ़ गया तो अप्रैल 2015 में दोनों का तलाक हो गया।

तलाक होने के बाद वह अपनी बड़ी बहन नादिरा परवीन के घर जवाहरनगर रोड नंबर 14 में रहने लगी। घटना के दिन 22 जनवरी 2016 की सुबह साढ़े आठ बजे आफताब आलम घर पर चाकू लेकर आ गया। घर में बहन नादिरा परवीन, भाई सलमान के साथ मारपीट करते हुए उसने नुरूल शरीफ की गर्दन व हाथ में चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल पिता नुरूल शरीफ को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गयी। इस मामले में कुल नौ लोगों की गवाही हुई।