शादियों का सीजन शुरू, शहर के मैरिज होम में मानकों का नहीं पालन

एडीए ने सैंकड़ों की संख्या में मैरिज होम संचालकों को जारी किए थे नोटिस

आगरा। देवोत्थान के बाद शादियों का सीजन शुरू हो गया है। इसे भुनाने में मैरिज होम जुट गए हैं। आकर्षक सजावट के साथ कई तरह की सुविधाओं का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन ये मानकों का पालन करने में फेल साबित हो रहे हैं। ये स्थिति जब है, तब विगत महीने नगर निगम, एडीए और प्रशासनिक अधिकारियों ने मैरिज होम संचालकों को नोटिस देकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। कार्रवाई के डर से मैरिज होम संचालकों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का समय मांगा था। फिर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकीं।

22 मैरिज होम को किया गया था चिह्नित

विगत महीने एडीए और प्रशासन ने संयुक्त रूप से 22 मैरिज होम को चिह्नित किया, जहां मानक दुरुस्त नहीं मिले थे। बाद में इनके द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मोहलत मांगी गई। लेकिन, व्यवस्थाएं अभी भी पटरी से उतरी हुई हैं। बता दें,शहर में 500 से ज्यादा मैरिज होम संचालित हो रहे हैं। ताजगंज क्षेत्र में ऐसे तमाम मैरिज होम हैं, जो ध्वनि प्रदूषण के साथ जेनरेटर चलाकर वायु प्रदूषण भी फैलाने का काम करते हैं।

इन बिन्दुओं पर मांगी गई थी जानकारी

- पार्किंग है या नहीं, यदि है तो उसकी कैपेसिटी क्या है?

- आग बुझाने के सुरक्षा इंतजाम और उपकरण हैं या नहीं?

- सुरक्षा की दृष्टि से कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं?

- मैरिज होम का क्षेत्रफल, गाटा संख्या रकबा

- मैरिज होम के सामने सड़क की चौड़ाई कितनी है?

- मैरिज होम का मैप एडीए से सेंशन है या नहीं?

- मैरिज होम में कितने कमरे हैं, टिन शेड आदि की संख्या?

- मैरिज होम में क्या-क्या सुविधाएं हैं?

- मैरिज होम में कूड़े के निस्तारण की क्या व्यवस्था है्

- डीजे या अन्य साउंड उपकरण

हाईकोर्ट ने भी दे रखे हैं निर्देश

प्रयागराज हाईकोर्ट ने मैरिज होम में डीजे द्वारा होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती करते हुए गत महीने दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें अगर कोई मैरिज होम संचालक ध्वनि विस्तारक यंत्रों से मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण करते पाया जाता है, तो उस पर एक लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। तीसरी बार गलती किए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकेगी। गौरतलब है कि जनवरी 2018 में हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर समेत ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी गई थी।

दिन और रात के अलग-अलग हैं मानक

क्षेत्र दिन रात

रिहायशी इलाका 55 45

कमर्शियल 65 55

इंडस्ट्रियल 75 70

साइलेंसर 50 40

बैंडबाजों की आवाज 82-94

सभी यूनिट डेसीबल में।

शहर में मैरिज होम

500

इस बारे में एडीए के सचिव से बात की जाएगी। मानकों का पालन न करने वाले मैरिज होम पर कार्रवाई की जाएगी।

पीके अवस्थी, एडीएम सिटी आगरा

जो मैरिज होम कचरे का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उनको चिह्नित कर कार्रवाई सुनिश्रि्वत की जाएगी।

केबी सिंह, अपर नगर आयुक्त नगर निगम