- बिना मास्क के मिलने पर एपिडेमिक एक्ट में होगी कार्रवाई

आगरा: कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब घर से बाहर निकालने पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने निर्देश दिए हैं कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। लोग साफ कपडे़ से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। फेस कवर न मिलने पर गमछा, रूमाल,दुपट्टा आदि का प्रयोग मास्क के रूप में कर सकते हैं। उपयोग में लाया गया फेस मास्क, मुंह व नाक को ढकने मे प्रयुक्त होने वाला गमछा का बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए दोबारा प्रयोग न किया जाए। बिना फेस कवर के सार्वजनिक स्थल पर जाने पर एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी।