मथुरा (एएनआई)। मथुरा की स्थानीय अदालत ने शनिवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश पारित किया। सीनियर डिवीजन कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया। सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के आदेश का पालन करने को भी कहा है। सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जानी है। यह आदेश वाराणसी की एक अदालत की तर्ज पर है जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

'अमीन' द्वारा सर्वे कराने का आदेश दिया

कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू सेना के दावे पर 'अमीन' द्वारा सर्वे कराने का आदेश दिया। 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व दिल्ली निवासी उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने कोर्ट में दावा किया था कि ईदगाह का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर करवाया था।

1968 में हुए समझौते को भी चुनौती

याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आती है। यह एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता।

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