- वाहनों की पॉल्युशन जांच में लापरवाही बरतते गोरखपुराइट्स

- आरटीओ ने तीन एजेंसियों को ही जांच के लिए किया है ऑथराइज

- काम पड़ने पर कहीं से भी लोग बनवा लेते पॉल्युशन सर्टिफिकेट

GORAKHPUR: गोरखपुर में पॉल्युशन सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी सीरियस नहीं दिखता। कई लोग तो फोर व्हीलर्स और महंगी टू व्हीलर से सड़कों पर फर्राटा भरते जरूर हैं लेकिन उन्हें पॉल्युशन सर्टिफिकेट के बारे में पता भी नहीं होगा। वे केवल गाड़ी के डॉक्युमेंट और डीएल को ही सबकुछ मानते हैं। सर्टिफिकेट बनवाने में खेल ना हो इसके लिए आरटीओ ने केवल तीन एजेंसियों को ही आईडी पासवर्ड जारी किया है। हालत ये है कि शहर में आठ लाख से भी अधिक गाडि़यां फर्राटा भर रही हैं लेकिन अगर इनकी चेकिंग की जाए तो अधिकतर गाडि़यों के पॉल्युशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा।

कंपल्सरी है पॉल्युशन सर्टिफिकेट

बाइक हो या फिर कार पॉल्युशन सर्टिफिकेट लेना कंपल्सरी है। इसके अभाव में आपकी गाड़ी चालान हो सकती है। शहर में खटारा और अनफिट गाडि़यां बेखौफ पॉल्युशन फैलाती हैं। इससे वातारवरण भी जहरीला हो रहा है। इसको रोकने के लिए शासन ने पॉल्युशन सर्टिफिकेट कंपल्सरी कर दिया है जिससे खटारा वाहन सड़कों पर ना चल सकें।

सर्टिफिकेट नहीं तो लगेगा जुर्माना

जो गाडि़यां सड़कों पर धुआं देते हुए बेखौफ फर्राटा भरती हैं, ऐसे वाहनों पर अब आरटीओ सख्ती करेगा। इसके लिए पहले से ही जुर्माने की राशि भी तय है। इसके अनुसार बिना पॉल्युशन सर्टिफिकेट के पकड़े जाने पर गाड़ी पर पहली बार 1500 रुपए का चालान किया जाएगा। दोबारा पकड़े जाने पर गाड़ी को सीज करने के अलावा दोगुना जुर्माना भी वसूला जाएगा।

तीन एजेंसियों पर नहीं आ रहे लोग

पॉल्युशन सर्टिफिकेट के लिए ऑथराइज एक एजेंसी के कर्मचारी ने बताया कि देखा जाए तो शहर में आठ लाख से भी अधिक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। लेकिन इस हिसाब से हमारे यहां पॉल्युशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भीड़ कभी नहीं होती। डेली 8 से 10 गाडि़यां ही जांच के लिए आती हैं।

यहीं का सर्टिफिकेट होगा मान्य

आरटीओ की तरफ से गोरखपुर में पॉल्युशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए तीन एजेंसियों को आईडी पासवर्ड दिया गया है। आरटीओ के अनुसार अब अगस्त से इन्हीं एजेंसियों के सर्टिफिकेट मान्य होंगे।

अब नहीं चलेगा खेल

अब गाडि़यों में जरा भी खामियां पाए जाने पर आपका पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। इसकी जांच के लिए लगी मशीन में खामियां मिलने पर फेल शो करने लगेगा। जिसके बाद जब तक आपकी गाड़ी पूरी तरह फिट नहीं हो जाती तब तक सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा।

अन्य जगहों से ना बनवाएं सर्टिफिकेट

इन तीन एजेंसियों के अलावा भी कई जगहों पर बिना गाड़ी के जांच के ही पॉल्युशन सर्टिफिकेट तैयार किए जाते हैं जो गलत और अमान्य है।

ये एजेंसीज हैं ऑथराइज

- शिवमूर्ति सेवा संस्थान

जगन्नाथपुर, गोरखपुर

- ममता वेलफेयर सोसाइटी, हुमायूंपुर दक्षिणी गोरखपुर

-अपर्णा प्रदूषण जांच केंद्र,

सिविल लाइन आरटीओ ऑफिस के बगल में।

पॉल्युशन सर्टिफिकेट का चार्ज

डीजल गाड़ी - 50 रुपए

पेट्रोल गाड़ी - 30 रुपए

सर्टिफिकेट की अवधि

वीएस 3 वाहन - 6 महीना

वीएस 4 वाहन - 12 महीना

शहर में पॉल्युशन जांच केंद्र - 3

फैक्ट फिगर

टू व्हीलर्स

स्कूटर - 86381

मोपेड - 27450

बाइक्स - 603141

फोर व्हीलर्स

कार - 22614

जीप - 18493

ट्रैक्टर्स - 23978

नोट- ये केवल हल्के वाहनों की संख्या है।

शहर में गाडियों की संख्या- करीब 8 लाख

बिना पॉल्युशन सर्टिफिकेट के जुर्माना - 1500 रुपए

दोबारा पकड़े जाने पर - 2-3 हजार रुपए

वर्जन

शहर में बिना पॉल्युशन सर्टिफिकेट के चल रही गाडि़यों पर कार्रवाई की जाएगी। अब केवल तीन एजेंसियों से बनवाया गया सर्टिफिकेट ही मान्य होगा।

- श्याम लाल, आरटीओ प्रशासन