- डीएल की आयु में 10 वर्ष की गई कमी

आगरा। नई परिवहन नीति के तहत सरकार डीएल वैधता अवधि में 10 साल आयु कम करने जा रही है। पहले नया डीएल 20 साल की अवधि या फिर 50 साल की उम्र तक के लिए बनाया जाता था, लेकिन अब 40 साल की आयु तक ही वैध रहेगा। अगर कोई अपने जीवन के 40 बसंत पूरे कर चुका है और उसको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या फिर रिन्यूवल कराना है, तो मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा। जबकि, पहले ये प्रक्रिया 50 वर्ष कंप्लीट होने पर अमल में लाई जाती थी।

40 के फेर में फंसेंगे

अभी तक यह था कि आपकी आयु 20 वर्ष है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपका लाइसेंस बीस साल के लिए बन जाता था। इसके बाद आपको फिर से रिन्यूवल कराना होता था। एक बार और आपको 20 साल तक के लिए रिन्यूवल कर दिया जाता था। सूत्रों की मानें तो अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी आयु तीस साल हो चुकी है और रिन्यूवल की डेट आ गई है, तो केवल 10 साल के लिए ही यानि कि 40 साल की उम्र तक के लिए ही रिन्यूवल होगा। इसके बाद रिन्यूवल कराए जाने के लिए आपको मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा।

जल्द ही अमल में लाई जाएगी प्रक्रिया

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। 40 साल की आयु के बाद व्यक्ति वाहन चलाने में सक्षम है अथवा नहीं इस उद्देश्य से मेडिकल प्रमाण पत्र लिया जाएगा।

20 परसेंट आवेदक इस एज ग्रुप के भी

एक सितंबर से व्हीकल एक्ट के तहत बढे़ जुर्माने के कारण नया लाइसेंस बनवाने के लिए करीब 20 प्रतिशत लोग 35 से 40 साल की उम्र वाले पहुंच रहे हैं। शेष में युवा हैं। ये लोग इसलिए पहुंच रहे हैं कि लाइसेंस न होने पर करीब पांच हजार रुपये का जुर्माना जो देना है। यही भय उन्हें लाइसेंस बनवाने पर मजबूर कर रहा है।

60 साल तक की होगी वैधता

50 से 55 साल तक की आयु में नया डीएल बनवाने या फिर रिन्यूवल कराने पर 60 साल आयु तक की ही वैधता होगी। 55 साल की आयु के बाद नया डीएल बनवाने अथवा रिन्यूवल कराने पर वैधता अवधि पांच साल होगी। हर पांच वर्ष बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना होगा।