नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना वायरस संकट के बीच लाॅकडाउन बढ़ गया है। हालांकि इस दाैरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में नाई की दुकानें खुली रहेंगी। गृह मंत्रालय द्वारा ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को भी अनुमति दी गई है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने 17 मई तक दो और हफ्तों के लिए लॉकडाउन का विस्तार करते हुए, ग्रीन और ऑरेंज इलाकों कई प्रतिबंध हटा दिए। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा ज्यादा से ज्यादा दो यात्री

ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करने के लिए परमिट लेनी होगी। एमएचए की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा ज्यादा से ज्यादा दो यात्री होंगे और दोपहिया वाहनों पर पिछली सीट पर एक ही सवारी की अनुमति होगी।

बसों को 50 प्रतिशत सवारी लेकर चलने की अनुमति दी

ग्रीन जोन में समूचे देश में जोन की परवाह किए बगैर प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर अन्‍य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। यहां बसों को 50 प्रतिशत सवारी लेकर चलने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने कहा बस डिपो 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। सभी माल यातायात की अनुमति है। कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा।

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