कानपुर। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर के पिता, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में वैज्ञानिक हैं से कथित तौर पर एक नकली मूवर्स  एंड पैकर्स कंपनी ने 58,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। उन्होंने अपनी शिकायत में, पुलिस को बताया कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने उनसे नकद शुल्क लिया, और उसके बाद, वे पहुंच से बाहर हो गए थे।

नकद पैसे लेने के बाद संपर्क से बाहर  

मित्रा बसु छिल्लर को यह कंपनी ऑनलाइन मिली, मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार बांद्रा पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। 52 वर्षीय छिल्लर नौसेना डॉकयार्ड में काम करते हैं और जुलाई में अपने आवास बांद्रा से अंधेरी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में थे। 18 जुलाई को, उन्होंने एक विक्रोली स्थित मूवर्स और पैकर्स से संपर्क किया, जो उन्हें ऑनलाइन मिला और उसे इस काम की जिम्मेदारी दी। अपनी शिकायत में, वैज्ञानिक ने पुलिस को बताया कि एग्जीक्यूटिव्स ने उसी दिन उनसे नकद में शुल्क लिया, और उसके बाद, वे पहुंच से बाहर थे।

घर करना था शिफ्ट

बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कंपनी के एक अधिकारी जावेद ने छिल्लर से कहा कि वह उनके आवास पर जाएंगे और शिफ्टिंग के शुल्क के बारे में फैसला करेंगे। बाद में दिन में, जावेद सहित दो व्यक्तियों ने छिल्लर के घर का निरीक्षण किया। घरेलू सामान का निरीक्षण करने के बाद, जावेद ने 75,000 रुपये का खर्च बताया। बातचीत के बाद, जावेद ने 58,000 रुपये तय किए यह कहकर की कंपनी परिवार में किसी भी वरिष्ठ नागरिक के होने पर छूट दे रही थी।

आरोपियों की तलाश जारी

रिपोर्ट में कहा गया है कि छिल्लर चेक से भुगतान करना चाहते था, लेकिन आरोपी द्वारा नकदी देने या ऑनलाइन भुगतान करने पर जोर दिया तब उन्होंने नकद भुगतान किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि छिल्लर ने पहले इस सामान को 2 अगस्त को स्थानांतरित करने का फैसला किया, लेकिन किसी कारण से तारीख बदलकर 7 अगस्त कर दी। अपनी शिकायत में, उन्होंने कहा कि वह अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन किसी ने भी बात नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब छिल्लर ने जावेद को फोन किया, तो उसे बताया गया कि श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं और अगले दिन सामान ले जाया जाएगा, अधिकारी ने कहा। अगले दिन, जब छिल्लर ने फिर से जावेद को फोन किया, तो जवाब देने से बचता रहा और फिर फोन काट दिया। पुलिस ने कहा कि छिल्लर की आगे की कॉल अटेंड नहीं की गईं। छिल्लर ने तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जावेद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि वे आरोपियों की तलाश में हैं।

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