नई दिल्ली (पीटीआई)। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने ईडी के आवेदन पर जैन की हिरासत 13 जून तक बढ़ा दी है। जिसमें उन्हें पांच और दिनों के लिए और हिरासत में लेने की मांग की गई थी। एजेंसी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया कि उनकी पूर्व हिरासत के दौरान ईडी ने कई जगहों पर तलाशी ली थी। जिसमें ईडी ने 2.85 करोड़ रुपये नकद व सोने के सिक्के जब्त किए थे।
मनी लॉन्ड्रिंग की आपराधिक धाराओं के तहत लिया गया था हिरासत में
उन्होंने अदालत से कहा कि एजेंसी को कुछ दस्तावेजों के साथ जैन का सामना करना है। जैन की ओर से सिनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ईडी के आवेदन का विरोध किया। उन्‍होंने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पहले से ही ईडी की हिरासत में है और उसकी हिरासत को और बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एन के मट्टा ने अदालत को बताया था कि एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन को गिरफ्तार किया था। साथ ही उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था।

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