- शर्त मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नहीं होगा पदस्थापन

- डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के आग्रह के बाद सरकार ने बदले नियम

PATNA: सरकार ने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले पीजी डिप्लोमा छात्रों को भी विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। अब तक पीजी डिप्लोमा छात्रों की नियुक्ति सामान्य डॉक्टर के रूप में होती थी।

प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों पीजी डिग्री और डिप्लोमा पास आउट छात्रों को कम से कम तीन वर्ष तक राज्य में सेवा देनी होती है। व्यवस्था के मुताबिक पीजी डिग्री छात्रों को विशेषज्ञ डॉक्टर और पीजी डिप्लोमा छात्रों को सामान्य डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है।

हर माह मिलेंगे 82 हजार

पीजी डिप्लोमा छात्रों ने उन्हें भी विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया था। सरकार ने उनके आग्रह को देखते हुए नियुक्त करने का फैसला किया है। शर्त यह होगी कि डिप्लोमा छात्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थापित नहीं किए जाएंगे। इनका पदस्थापना अन्य चिकित्सा संस्थानों में होगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिर्फ पीजी डिग्री छात्रों का पदस्थापन होगा। दोनों तरह के डॉक्टरों को मानदेय में हर महीने 82 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।