- 300 से अधिक मैरिज लॉन शहर में
- 2 से 3 मैरिज लॉन एक वार्ड में
- 8 जोन में बंटा है शहर
- 100 से कम भीड़ वाले आयोजन पर बाध्यता नहीं
- कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया कदम
- समारोह की भीड़ के हिसाब से लॉन मालिक से ली जाएगी कूड़ा कलेक्शन फीस
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- समारोह की भीड़ के हिसाब से लॉन मालिक से ली जाएगी कूड़ा कलेक्शन फीस
abhishekmishra@inext.co.in
LUCKNOWabhishekmishra@inext.co.in
LUCKNOW: अब अगर किसी भी लॉन में कोई भी समारोह होता है और उसमें सौ या सौ से अधिक लोगों की भीड़ के आने की संभावना है तो आयोजन के लिए लान मालिक को नगर निगम से परमीशन लेनी होगी। इसके बाद नगर निगम की ओर से लॉन मालिक द्वारा समारोह में आने वाले लोगों की बताई गई संख्या के आधार पर कूड़ा कलेक्शन चार्ज लिया जाएगा। नगर निगम की ओर से इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दी गई है।
इसलिए उठाया कदम
दरअसल, इस कदम को उठाने की वजह यह है कि समारोह आयोजित होने के दौरान खासा कूड़ा जेनरेट होता है, जिसे बाद में लॉन के बाहर फिंकवा दिया जाता है, जहां से नगर निगम कर्मी कूड़ा कलेक्ट कर शिवरी प्लांट पहुंचते हैं। हालांकि कूड़ा कलेक्शन के एवज में निगम की ओर से लॉन मालिक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। अब लॉन मालिकों से कूड़ा कलेक्शन के एवज में समारोह में आने वाली भीड़ के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा।
जारी की है नोटिस
निगम प्रशासन की ओर से बकायदा इसकी नोटिस भी जारी कर दी गई है। नोटिस में साफ है कि कोई भी व्यक्ति स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी भी अनुज्ञाप्ति स्थल पर समारोह आयोजित नहीं करेगा। यदि कोई संस्थान, होटल, मैरिज लॉन एवं अन्य उक्त प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए मिलते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जोनल को जिम्मेदारी
नगर निगम की ओर से हर जोन में मैरिज लॉन, होटल्स इत्यादि का सर्वे भी कराया जा रहा है। हालांकि निगम का मुख्य फोकस मैरिज लॉन पर है। सभी जोनल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित मैरिज लॉन की डिटेल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही यह भी कहा गया है कि वे सभी मैरिज लॉन संचालकों को भी इस संबंध में जानकारी दें। जिससे आयोजन की परमीशन लेना शुरू किया जाए।
अलग-अलग रखना होगा कूड़ा
निगम प्रशासन की ओर से सभी होटल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स के लिए भी नोटिस जारी की गई है। जिसके माध्यम से सभी से होटल या शॉपिंग कॉम्प्लैक्स से निकलने वाले कूड़े को अलग-अलग रखना है, जिससे आसानी से उन्हें कलेक्ट किया जा सके। नोटिस में यह भी साफ है कि किचन वेस्ट (सब्जी इत्यादि) के निस्तारण की व्यवस्था उन्हें अपने परिसर में ही करनी होगी। निगम प्रशासन की ओर से सिर्फ सॉलिड वेस्ट ही कलेक्ट किया जाएगा।
नियमित होगी मॉनीटरिंग
एक तरफ तो नोटिस जारी कर दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बल्कि जेनरेटर्स (अधिक मात्रा में कूड़ा जेनरेट करने वाले) पर नजर रखने के लिए मॉनीटरिंग टीमें भी बनाई जा रही हैं। जो नियमित रूप से कूड़ा कलेक्शन स्थिति और उनके निस्तारण पर नजर रखेंगी।
वर्जन
यह बात सही है कि नगर निगम की परमीशन के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा समारोह आयोजित नहीं कर सकेगा।
डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त