देहरादून (ब्यूरो)। स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) एक्ट के तहत तय की गई पैनल्टी की कई मामलों में कंपाउंडिंग फीस आधी कर दी है। वेडनसडे को कैबिनेट मीटिंग में 16 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें एमवी एक्ट सबसे अहम रहा। स्टेट गवर्नमेंट ने विदाउट लाइसेंस, हेलमेट, ओवर स्पीड और टू व्हीलर में ट्रिपल राइडिंग जैसे ऑफेंस पर जुर्माने में कोई छूट नहीं दी है।
कंपाउंडिंग फीस की दरें फाइनल
वेडनसडे को सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग के फैसलों के बारे में ब्रीफ करते हुए सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार ने न्यू एमवी एक्ट में राज्यों को कुछ ढील देने की इजाजत दी है। इसी के तहत ट्रैफिक रूल्स की विभिन्न धाराओं का वॉयलेशन करने पर केंद्र द्वारा तय जुर्माने की दरों के सापेक्ष राज्य में कंपाउंडिंग फीस की दरें फाइनल कर दी गई हैैं। पर्सनल व्हीकल चलाने वालों को कई रूल्स का वॉयलेशन करने पर कंपाउंडिंग फीस में राहत दी गई है, कई मदों में केंद्र सरकार द्वारा तय की गई फीस आधी कर दी गई है। हालांकि, कुछ मामलों में राहत नही दी गई है।
कॉमर्शियल व्हीकल्स को खास राहत नहीं
सरकार ने कॉमर्शियल व्हीकल संचालकों को कोई खास राहत नहीं दी। पैसेंजर्स को न बिठाने, परिवहन विभाग के कार्य में बाधा डालने, जानबूझकर सूचना न देने जैसे 6 रूल्स का वॉयलेशन करने पर केंद्र के समान ही कंपाउंडिंग फीस वसूली जाएगी।
इन मदों में मिली छूट
मद केन्द्र द्वारा तय जुर्माना राज्य में तय जुर्माना
नाबालिग द्वारा ड्राइविंग 5000 2500
अनधिकृत व्यक्ति को वाहन देना 5000 2500
अपात्र घोषित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना 10,000 5000
गलत रजिस्ट्रेशन पर 10000 5000
ओवर स्पीडिंग 2000 2000
ओवर स्पीडिंग (हैवी व्हीकल्स) 4000 4000
सेफ्टी बेल्ट न लगाना 1000 200
एंबुलेंस को रास्ता न देना 10,000 5000
अन्य मदों में राहत
मद पहली बार दूसरी बार
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज 1000 5000
शारीरिक-मानसिक अस्वस्थ द्वारा ड्राइविंग 1000 2000
बिना परमिशन व्हीकल रेस या ट्रायल 5000 10000
साउंड, एयर पॉल्यूशन 2500 5000
ओवरलोडिंग (पैसेंजर) 200 प्रति यात्री
विदाउट इंश्योरेंस (फोर व्हीलर) 2000 4000
विदाउट इंश्योरेंस (टू व्हीलर) 1000 2000
अनावश्यक हॉर्न बजान 1000 2000
इन मदों में जुर्माना भी दंड भी
टू व्हीलर में 3 या अधिक सवारी का बैठना, 1000 रुपये जुर्माना और 3 माह तक लाइसेंस सस्पेंड
विदाउट हेलमेट ड्राइविंग, 1000 रुपये जुर्माना, 3 माह तक लाइसेंस सस्पेंड
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