आगरा (ब्यूरो)। ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान है। ज्यादातर टू-व्हीलर चालकों को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में कभी भी आप पर जुर्माना या फिर जेल हो सकती है।

दूसरी बार पकड़े गए तो जाना होगा जेल

हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ है। विभाग के अनुसार इससे भी हादसा हो सकता है। चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। दोबारा इसी तरह पकड़े जाने पर कम से कम 15 दिन के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

चलाया जा रहा अभियान

देश में नया मोटर व्हीकल लागू होने के बाद शहर में पुलिस और परिवहन विभाग ने अभियान छेड़ दिया है। दनादन चालान हो रहे हैं।

जुर्माना - 1000सजा - 15 दिन की जेल

'चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर भी चालान किया जाएगा। यातायात के नियमों के मुताबिक हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक रूल के खिलाफ है।'

- अनिल कुमार सिंह, एआरटीओ प्रशासन

agra@inext.co.in

National News inextlive from India News Desk