नई दिल्ली (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि 99 फीसदी वस्तुओं को 18 फीसदी या इससे कम के जीएसटी स्लैब के दायरे में लाया जाएगा। आज की बैठक में 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर कर कम जीएसटी के दायरे में लाई गई हैं। वहीं आम आदमी के इस्तेमाल की अब केवल एक वस्तु सीमेंट 28 फीसदी कर के दायरे में है। बाकी सामान लग्जरी वस्तुएं हैं, जो 28 फीसदी कर के दायरे में हैं।

मूवी टिकट पर जीएसटी 18 से घटकर 12 फीसदी
कंप्यूटर मॉनीटर, टीवी स्क्रीन, वीडियो गेम, लिथियम-आयन पॉवर बैंक, रबर चढ़े टायर, व्हीलचेयर और सिनेमा टिकटें सहित कुल 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी रेट घटा है। उन्होंने कहा इससे राजस्व पर पूरे वित्त वर्ष में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। मूवी टिकट पर जीएसटी स्लैब कम किया गया है। अब 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। 100 रुपये से अधिक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया।  

जीएसटी में 1,250 वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं
वहीं सेकेंड हैंड टायर, वीडियो गेम, मॉनीटर और 32 इंच तक के टीवी स्क्रीन तथा लिथियम बैटरी पॉवर बैंक पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा  को 18 फीसदी से 12 फीसदी में शामिल किया गया था। व्हीलचेयर एक्सेसरीज पर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी से 5 फीसदी कर दिया गया है। एयर कंडीशनर और डिशवाशर को अभी भी उच्च कर के दायरे में शामिल है। बता दें कि जीएसटी के कुल चार स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसदी हैं।  जिसमें करीब 1,250 वस्तुओं और सेवाओं को रखा गया है।

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