इस्लामाबाद (एएनआई)। पाकिस्तान के गुजरांवाला की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को दोषी ठहराया है। अब उसका मामला पाकिस्तान के गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है। सईद को पाकिस्तानी अधिकारियों ने 17 जुलाई को टेरर फंडिंग से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) को आदेश दिया था कि वह 7 अगस्त तक हाफिज के खिलाफ केस की पूरी चार्जशीट पेश करें। 3 जुलाई को, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सीटीडी ने सईद और उसके 12 सहयोगियों के खिलाफ टेरर फंडिंग जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें उसके साले अब्दुल रहमान मक्की का नाम भी शामिल था।

पाकिस्तान में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद गिरफ्तार, भेजा गया जेल

अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते हुई कार्रवाई

सईद की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने बताया था कि सईद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपना आतंकी संगठन धर्मार्थ की आड़ में चलता था और इसी के जरिये वह टेरर फंडिंग भी करता था। बता दें कि हाफिज सईद के खिलाफ यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते हुई है। इमरान खान सरकार फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को देखते हुए टेरर फंडिंग करने वाले सभी लोगों के साथ पाकिस्तान में सख्ती से पेश आ रही है। एफएटीएफ ने कुछ दिनों पहले लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकी सगठनों को पैसे मुहैया कराने पर रोक लगाने में सरकार की विफलता के लिए पाकिस्तान को फिर से अपनी 'ग्रे' लिस्ट में डाल दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान को टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए सितंबर 2019 तक आखिरी मोहलत दे दिया था।

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