मुंबई(एएनआई)। मुंबई की एक सत्र अदालत ने पनवेल फार्महाउस विवाद पर एक्टर सलमान खान की याचिका को खारिज कर दिया है, जो उन्होंने अपने पड़ोसी एनआरआई केतन कक्कड़ के खिलाफ की थी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एएच लद्दाद ने 23 मार्च को यह फैसला सुनाया गया। जिसका डिटेंल्ड ऑर्डर बुधवार को आया। जज ने फैसले में कहा कि कक्कड़ ने सलमान पर उनकी पनवेल संपत्ति के 100 एकड़ पर कब्जा करने के लिए आरोप लगाए।

सलमान ने कक्कड़ पर लगाए आरोप

केतन कक्कड़ के वकील आदित्य प्रताप सिंह ने एएनआई को बताया कि उनका क्लाइंट एक एनआरआई है और उसने सलमान खान के फार्महाउस के पास पनवेल में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। सलमान ने पुलिस और अधिकारियों की मदद से जमीन को छीनने की कोशिश की। जब केतन ने इस मामले के बारे में कुछ कहने की कोशिश की तो सलमान ने मेरे खिलाफ सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह माना है कि केतन ने उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं, वे सबूतों पर आधारित हैं। सलमान ने कक्कड़ पर आरोप लगाया है कि कक्कड़ झूठे, अपमानजनक पोस्ट, ट्वीट, वीडियो, इंटरव्यू, शेयर करके मेरी प्रतिष्ठा और चोट पहुंचा रहे हैं। कक्कड़ ने फेसबुक पर लाइव वीडियो में कहा कि सलमान खान के फार्म हाउस का गंदा सच आया सबके सामने आया। उस वीडियो को बाद में "फोगट फिल्म्स" नाम से एक यूट्यूब चैनल पर "बिग रिवेलेसन रियल खान परिवार के फार्म हाउस के पीछे का असली सच, करीबी पड़ोसी ने हमें सच बताया" नाम से अपलोड कर दिया।

सलमान ने हड़पा मंदिर

कक्कड़ ने दावा किया है कि 1995 में उसने और उसकी पत्नी ने घर, आश्रम, मंदिर के निर्माण के लिए सलमान के फार्म हाउस के पास जमीन खरीदी थी। लेकिन महाराष्ट्र वन विभाग ने सलमान के साथ मिलकर उसे रद्द कर दिया और गेट लगाकर आना-जाना बंद कर दिया। उन्होंने एक गणेश मंदिर बनाया था, उस मंदिर को भी सलमान के परिवार ने हड़प लिया। सलमान ने अपनी शिकायत में कहा कि सच तो यह है कि कक्कड़ धर्म के आधार पर भड़काऊ, झूठे बयान देकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक हिंसा और नफरत को भड़का रहे हैं, जो बिल्कुल बेतुका है।

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