आगरा। शहर में पॉलीथिन और प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब फिर इसके खिलाफ नगर निगम अभियान चलाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों को भी बख्शा नहीं बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रकार के दिशा-निर्देश सभी नगर निकायों का जारी किए हैं।

फिर बनेगा रोस्टर

अवैध अतिक्रमण के बाद शहर में पॉलीथिन और प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ नगर निगम रोस्टर बनाकर अभियान चलाएगा। इस बारे में सहा। नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला ने बताया कि पॉलीथिन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब जल्द ही अभियान के लिए टीमें गठित की जाएगी। प्लान बनाकर बाजारों में छापेमारी की जाएगी। लोगों से अपील है कि स्वच्छता ही सेवा के तहत शहर को साफ-सुथरा रखने में सहयोग करें।

100 ग्राम प्लास्टिक मिलने एक हजार का होगा जुर्माना

अगर किसी दुकान या किसी कॉमर्शियल संस्थान में 100 ग्राम निर्धारित मानक से कम प्लास्टिक की थैली, थर्माकोल, सिंगल यूज प्लास्टिक मिलती है तो उस पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में मानक विहीन प्लास्टिक व थर्माकोल पर बैन लगाया गया है। प्रदेश के समस्त नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में समस्त प्रकार के डिस्पोजल, निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, निर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। यदि किसी के भी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक/निर्धारित मानक से कम प्लास्टिक की थैलियों/थर्माकोल का प्रयोग, बिक्त्री, विनिर्माण आदि करते हुए पाया जाता है, तो जुर्माने के साथ ही एक से 06 माह तक के कारावास का भी प्राविधान इस अधिनियम में किया गया है।