- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं वोटर्स

- निर्वाचन विभाग कर रहा अबसेंटी वोटर्स की पहचान

PATNA: विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम शुरू किया जा रहा है। नए व पुराने दोनों वोटर्स के लिए यह बेहतर मौका है। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में अभी तक नहीं है या छूट गया है, वे 15 मई से 13 जून तक एंट्री करवा सकते हैं। तो फिर हो जाएं और वोटर लिस्ट से संबंधित वर्क को समय रहते पूरा कर लें।

कौन सा फॉर्म किसके लिए

फॉर्म 6- वोटर लिस्ट में नाम एंट्री के लिए

फॉर्म 7- वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए

फॉर्म 8- नाम, पिता का नाम, उम्र, एड्रेस व फोटो में सुधार के लिए

ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

पहले वोटर लिस्ट में नाम एंट्री कराने या कोई सुधार के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का चक्कर लगाना पड़ता था, पर अब पटनाइट्स को ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, अब ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है। आपको सिग्नेचर की हुई कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, जिसमें एज प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ आदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। आप ceobihar.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

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कहीं आप अबसेंटी वोटर्स तो नहीं?

यदि आप पटना में नौकरी या बिजनेस करते हैं, तो यहीं के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। यही नियम है। ऐसा नहीं कि आपका नाम किसी स्थायी (पटना छोड़कर) निवास स्थान पर दर्ज हो। ऐसे लोगों की पहचान निर्वाचन विभाग कर रहा है। इन लोगों की पहचान कर नाम हटाए जा रहे हैं, जो निवास स्थल तो दर्शाते हैं पर वहां नहीं रहकर कहीं और रहते हैं। ऐसे वोटर्स अबसेंटी वोटर्स कहलाते हैं।

डिक्लेयर्ड ऑफिस होल्डर्स छूट

डिक्लेयर्ड ऑफिस होल्डर्स को इससे छूट है जैसे प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसीडेंट, विधान मंडल के सदस्य, गवर्नर, आदि। ये दूसरी जगह निवास करते हुए भी अपने स्थायी पता के निवास स्थल पर अपना नाम दर्ज रख सकते हैं।