मुंबई (पीटीआई)। नये प्रतिबंधों के तहत सारकार ने 'ब्रेक द चेन' कार्यक्रम बृहस्पतिवार की रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगी। पिछले दो सप्ताह से महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से अधिक नये मामले सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार की कैबिनेट में शामिल एक मंत्री ने पहले ही राज्य में लाॅकडाउन जैसे प्रतिबंधों के संकेत दे दिए हैं।

कार्यालयों में 15 प्रतिशत उपस्थिति

हालांकि मुख्यमंत्री ठाकरे ने पिछले बार की तरह खुद प्रतिबंधों की घोषणा नहीं की। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में भी लाॅकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय गवर्निंग बाॅडी कार्यालय में मात्र 15 प्रतिशत उपस्थिति होगी। कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में लगे कर्मचारियों तथा विभागों को इस नियम से छूट होगी।

मेडिकल तथा इमरजेंसी सेवा के लिए यात्रा में छूट

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नये नियम के मुताबिक, कार्यालय 15 प्रतिशत उपस्थिति या पांच लोगों के साथ चलेंगे। एक शहर से दूसरे शहर या एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस नियम से मेडिकल इमरजेंसी वालों को आने-जाने की छूट होगी। इसके अलावा जरूरी सेवाओं तथा अंतिम संस्कार व मेडिकल सहायता के लिए आने-जाने के लिए भी छूट होगी।

प्रतिबंध की मुख्य बातें

- मुंबई के लोकल ट्रेन से जरूरी सेवाओं के लिए काम करने वाले ही यात्रा कर सकेंगे।

- वाहन अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ ही चल सकेंगे।

- निजी बसों से यात्रा करके गंतव्य तक पहुंचने पर पैसेंजर को 14 दिन क्वाॅरंटीन रहना होगा।

- बस ऑपरेटर पैसेंजर के हाथ पर स्टाॅम्प लगाएगा।

- विवाह में एक हाॅल में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकते हैं। विवाह कार्यक्रम 2 घंटे में खत्म करना होगा। नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

- सभी सरकारी कर्मचारी लोकल ट्रेन, मेट्रो तथा पब्लिक बस से यात्रा कर सकेंगे।

- प्रतिबंध के दौरान मेडिकल प्रोफेशनल्स तथा दिव्यांग व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा कर सकेंगे।

- पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने वालों से जानकारी लेकर लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथाॅरिटी उनके हाथ पर 'होम क्वाॅरंटीन' का स्टाॅम्प लगाएगी।

- पैसेंजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना वायरस जैसे लक्षण पाए जाने पर उन्हें स्थानीय कोरोना केयर सेंटर या अस्पताल भेज दिया जाएगा।

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