- नई सड़क पर ट्रंच बनाए जाने की परमीशन नहीं दी जाएगी

- इमरजेंसी कंडीशन में ही नगर निगम देगा परमीशन

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LUCKNOW: नई सड़कों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। निगम प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है कि निर्माण से करीब एक साल तक नई सड़क पर ट्रंच (पूरी तरह से उखाड़ना) बनाने की परमीशन नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था निगम की परमीशन के बगैर नई सड़क पर काम शुरू करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उखाड़ दी जाती सड़क

अक्सर देखने में आता है कि नई सड़क बनते ही कुछ दिन के बाद उसे उखाड़ने का काम शुरू कर दिया जाता है। कभी केबिल लाइन डालने के लिए सड़क उखाड़ी जाती है तो कभी किसी अन्य कारण से। इसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और स्थानीय जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वहीं नई सड़क उखाड़े जाने से निगम द्वारा लगाई गई धनराशि का भी नुकसान होता है।

रोड कटिंग का मुद्दा

सदन से लेकर कार्यकारिणी में रोड कटिंग का मामला उठा। कई पार्षदों ने शिकायत दर्ज कराई कि नगर निगम को बिना जानकारी दिए ही नई सड़क उखाड़ दी जाती है। वार्ड पार्षद को भी इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में नगर निगम की परमीशन के बिना रोड कटिंग पर रोक लगाई जाए, जिसके आधार पर ही यह निर्णय लिया गया है।

हर स्तर पर मॉनीटरिंग

नगर निगम की ओर से नवनिर्मित रोड्स पर नजर रखने के लिए मॉनीटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसकी जिम्मेदारी वार्ड पार्षद से लेकर इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को दी गई है। निगम प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर आम जनता भी रोड कटिंग की जानकारी देती है तो टीम तत्काल मौके पर जाकर एक्शन लेगी।

पेयजल समस्या पर ही परमीशन

निगम प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इमरजेंसी कंडीशन में ही रोड कटिंग की परमीशन दी जाएगी। यह कंडीशन पेयजल लाइन या सीवर लाइन का टूटना होगा। चूंकि इसकी वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

वर्जन

नवनिर्मित रोड्स पर एक साल तक कटिंग की परमीशन नहीं दी जाएगी। नगर निगम की परमीशन के बिना अगर कोई रोड कटिंग करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त