- अब किराए के भवन में नहीं, बिल्डिंग का स्कूल के नाम होना जरूरी

- सिक्योरिटी मनी भी बढ़ाकर एक से डेढ़ लाख रुपए तक की

BAREILLY:

बेसिक स्कूल की मान्यता के लिए शासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब किराए के भवन में बेसिक स्कूल चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मान्यता के लिए बिल्डिंग स्कूल के नाम होना अब जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं होने पर बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल चलाने की अनुमति नहीं देगा। इसके साथ ही शासन ने स्कूल शुरू करने से पहले सिक्योरिटी भी बढ़ाकर एक से डेढ़ लाख रुपए कर दी है।

शिक्षा विभाग चाहेगा तो होगी बििल्डंग वापस

मान्यता लेने के बाद यदि कोई संचालक स्कूल बंद करना चाहेगा तो वह यह आसानी से नहीं कर पाएगा। यदि शिक्षा विभाग को लगेगा कि स्कूल अच्छा चल रहा है तो इसके संचालन की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो मान्यता समाप्त करने के बाद स्कूल की बिल्डिंग संचालक को वापस भी की जा सकती है।

सुरक्षित कोष की रकम बढ़ी

अभी तक स्कूल शुरू करने से पहले सुरक्षित कोष में 35 हजार रुपए की धनराशि जमा करना जरूरी होता था। लेकिन अब उस राशि को बढ़ा दिया गया है। अब प्राइमरी स्कूल की मान्यता के लिए सुरक्षित कोष में एक लाख और उच्च प्राथमिक स्कूल की मान्यता के लिए डेढ़ लाख रुपए की रकम होना जरूरी है।

पुराने स्कूलों को दो महीने का समय

जो स्कूल पहले ही मान्यता ले चुके हैं, उनको नए नियमों को लागू करने के लिए दो महीनों का समय दिया गया है।

ये नियम भी फॉलो करने होंगे

- स्कूल किसी व्यक्ति, समूह या फिर एसोसिएशन को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं चलाया जाएगा।

- बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित बुक्स से ही करानी होगी पढ़ाई।

- मान्यता के बाद स्कूल को किसी भी व्यवसाय और आवास के लिए यूज नहीं किया जाएगा।

- कोई भी सरकारी अधिकारी या फिर स्थानीय शिक्षा अधिकारी कभी भी स्कूल का निरीक्षण कर सकता है।

- स्कूल में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी।

- स्कूल में प्रधानाध्यापक, कार्यलय और स्टाफ के लिए अलग रूम होना चाहिए।

- खेल कूद के लिए मैदान जरूरी

- स्कूल में खेलकूद का पूरा सामान होना चाहिए

- स्कूल की फीस में तीन साल से पहले कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

- तीन साल के बाद भी 10 परसेंट ही वृद्धि की जाएगी।

- टीचर्स के वेतन के बाद स्कूल की वार्षिक आय में केवल 20 परसेंट ही बचत होनी चाहिए।

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मान्यता के नियम और शर्तो में चेंज किया गया है। इसमें एनसी की मान्यता का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही सुरक्षित कोष की धनराशि को बढ़ा दिया गया है। अब किराये की बिल्डिंग में भी स्कूल नहीं चल सकेंगे।

देवेश राय, एबीआरसी