--डीसी ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का दिया निर्देश

रांची : राजधानी रांची की सड़कों पर अब दूसरे राज्य की गाडि़या नहीं दौड़ेंगी। बाहरी राज्यों की गाडि़यों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको झारखंड का नंबर लेना होगा। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय वाहन मालिकों को 60 दिनों की मोहलत भी देगा। अगर दो महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया, तो फिर वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी जब्त करने के साथ-साथ चलान भी काटा जाएगा।

जिला प्रशासन ने इसके लिए सख्ती बरतते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी को दिशा-निर्देश भी दिया है। अब इसके लिए वाहन मालिकों को वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस पेपर और संबंधित राज्य के जिला परिवहन कार्यालय के एनओसी के कागजात के साथ परिचालन क्षेत्र के जिला परिवहन कार्यालय को वाहन के पेपर जमा करने होंगे। इसके बाद ही झारखंड का नंबर जारी होगा। वाहन मालिक किसी भी तरह चिट न करें, इसके लिए व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे वाहनों को आसानी से ट्रेस किया जा सके।

ऐसी गाडि़यों को पकड़ने के लिए सिस्टम भी बनाया जा रहा है। दो महीने तक इन नंबरों की गाडि़यों पर नजर रखी जाएगी। उसके बाद कार्रवाई होगी।

फैंसी नंबर प्लेट पर होगी कार्रवाई

वाहनों के आगे एवं पीछे नंबर प्लेट का विधिवत प्रदर्शन करना होगा। किसी भी स्थिति में फैंसी नंबर प्लेट का प्रदर्शन करने पर कार्रवाई होगी। व्यक्तिगत वाहन जो 15 वर्ष पुराने हैं, के निबंधन प्रमाण पत्र का नवीकरण कराकर ही वाहन का परिचालन करने का निर्देश दिया गया है।

अगली सीट पर चालक व सहयात्री को लगाना होगा सीट बेल्ट

यातायात नियमों और मोटर वाहन अधिनियमों का पालन करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। अब अगली सीट पर बैठे वाहन चालक व सहयात्री को बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में वाहन मालिक को हर्जाना भरना पड़ेगा। बिना वैध कागजात, निबंधन प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र पाए जाने पर चालान काटा जाएगा।

आइएसआइ मार्का हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं

उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि बाइक चलाते वक्त चालक बिना आइएसआइ मार्का हेलमेट न पहनें। बाइक चलाने वाले और पीछे बैठनेवाले दोनों को ही हेलमेट पहनना होगा। ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। पकड़े जाने पर हर्जाना वसूला जाएगा। नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।