- बगैर हेलमेट पहने बाइक पर पीछे बैठने वालों के विरुद्ध पहले दिन नहीं हुई कोई कार्रवाई

आगरा। अगर हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं और पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया है, तो आपका चालान हो सकता है। व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद ये प्रावधान किया गया है। एक नवंबर से इसे लागू भी कर दिया गया है। हालांकि, पहले दिन कोई चालान नहीं हुआ।

चलाया जाएगा अभियान

अब तक ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हेलमेट पहनकर टू-व्हीलर चलाने की मुहिम छेड़ी हुई थी, लेकिन अब हेलमेट पहनकर टू-व्हीलर पर चलने का अभियान छेड़ा जाएगा। दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले ने अगर हेलमेट नहीं पहना है तो चालान काट दिया जाएगा। आरटीओ प्रवर्तन अनिल कुमार ने बताया कि एक नवंबर से बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना आवश्यक है। अभी बाइक चालक को हेलमेट पहनने की आदत हुई है। वो भी अधिक जुर्माना और सख्ती के कारण। ठीक वैसे ही यह भी एक्ट उसी सख्ती के साथ लागू कराया जाएगा, ताकि बाइक पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट पहन सके।

एक नवम्बर से बाइक पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है। ऐसा न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक किए जाने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा।

अशोक सिंह

आरटीओ

कार्रवाई से पहले लोगों को जागरूक किए जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी चालक के साथ हेलमेट पहनना जरूरी है। अभी तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।

सुभाष राय

यातायात निरीक्षक