गेस्ट हाउस व बैंक्वेट संचालकों को क्षमता के अनुसार पार्किंग व्यवस्था करने के आदेश

मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर ही बजाएंगे डीजे, रात दस बजे के बाद बजाने पर होगी कार्रवाई

PRAYAGRAJ: डीजे और साउंड संचालक अब डेसीबल मीटर हाथ में लेकर साउंड बजाएंगे। ऐसा न करना उन्हें भारी पड़ सकता है। हॉस्पिटल से 50 मीटर एरिया में डीजे नही बजाया जाएगा। यह निर्देश डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने मंगलवार को डीजे और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ मीटिंग में दिये। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के मानकों का खास ध्यान रखा जाए। यह भी कहा कि रात दस बजे के बाद किसी हाल में डीजे नही बजेगा और डीजे बजाने की अनुमति केवल मजिस्ट्रेट ही दे सकेंगे।

पार्किंग में खड़ा कराएं वाहन

डीएम ने सभी बैंक्वेट हाल एवं गेस्ट हाउस के संचालको को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि वाहन पार्किंग में ही खड़े करायें। सड़क या फुटपाथ पर वाहन की पार्किंग नहीं की जायेगी। जिस भी गेस्ट हाउस या बैंक्वेट हाल के संचालक के पास जितनी भी पार्किंग की व्यवस्था है, उतने ही वाहन ले जाने की अनुमति दें। नही तो कही पर भी पार्किंग की व्यवस्था अवश्य करा ले। नगर आयुक्त उज्जवल कुमार व एडीएम सिटी एके कनौजिया आदि उपस्थित रहे।

इसका भी करना होगा पालन

बारात उठने की दूरी तय करें ताकि जाम की स्थिति न बने

गेस्ट हाउस मालिक कम से कम 10 सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करें, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेंगे

गेस्ट हाउस या वेंकेट हाल का पंजीकरण अवश्य करा ले

सड़क के किनारे पर होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर नहीं लगने चाहिए।

रात बजे के बाद डीजे बजते पाए जान पेर प्रथम बार चेतावनी के तौर पर चलान काटा जायेगा और दोबारा सीज कर दिया जाएगा।

रोड लाइट को लेकर नाबालिक न चलें यह सुनिश्चित हो

सड़क की पटरी एवं फुटपाथ पर कोई भी डीजे की गाडि़यां खड़ी नहीं होगी।

तीन दिन के भीतर पार्किंग की व्यवस्था कर लें अन्य सीज कर दी जाएंगी।

डीजे संचालक केवल एक लेन का प्रयोग करेंगे

डीजे की साउंड 40 से 45 डेसीबल से अधिक नही होगी।

हाइड्रोनिक डीजे तेज बजते पाया गया तो उसे सीज कर दिया जाएगा।