-शिक्षण संस्थाओं में बायोमीट्रिक मशीन के जरिए हाजिरी लगाए जाने के आदेश

PRAYAGRAJ: शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अब स्कॉलरशिप लेने के लिए अपनी हाजिरी मेंटेन रखनी होगी। 75 फीसदी से कम हाजिरी होने पर उनकी स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं होगी। यह आदेश डीएम भानुचंद गोस्वामी ने शनिवार को दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को पूर्व में ही अपने यहां बायोमीट्रिक मशीनें लगाने के आदेश दिए गए थे लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। अब उन्हें बिना देरी किए उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु इन मशीनों को लगवा देना होगा।

एक सप्ताह में सौंपें रिपोर्ट

डीएम ने कहा कि यह पूर्व का आदेश है कि 75 फीसदी से कम हाजिरी होने पर छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लेकिन इसका पालन उचित ढंग से नहीं हो रहा है। इसे सुनिश्चित कराए जाने के लिए शिक्षण संस्थाओं को अपने यहां बायोमीट्रिक लगवाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर समाज कल्याण अधिकारी को सौंप दें। उन्होंने कहा कि यदि आपकी शिक्षण संस्था में बायोमीट्रिक मशीन नहीं लगी है तो तत्काल लगाया जाना सुनिश्चित करें। स्कॉलरशिप नहीं मिलने की स्थिति में शिक्षण संस्था के कुल सचिव, निदेशक, रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल आदि जिम्मेदार होंगे।

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इसलिए जरूरी हो गया लगवाना

तीन साल पहले स्कॉलरशिप वितरण में भारी-भरकम घोटाला सामने आया था। कई छात्रों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर उनके नाम से लाखों रुपए वसूल लिए गए थे। स्क्रूटनी में यह खुलासा होने के बाद मौजदा प्रदेश सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नियमानुसार सभी स्कूल कॉलेजों में बायोमीट्रिक मशीन लगाने के आदेश दिए गए हैं। ताकि आवेदनकर्ता की हाजिर का उचित लेखा जोखा प्राप्त किया जा सके। कई बार रजिस्टर में मनमानी तरीके से हाजिरी को भरकर अधिकारियों के सामने किया जाता रहा है।