- 15 माह से जेल में बंद है एनएच घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह

NANITAL: करीब पांच सौ करोड़ के बाजपुर-सितारगंज हाईवे (एनएच-74) मुआवजा घोटाला मामले में मुख्य आरोपित निलंबित पीसीएस डीपी सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ऊधमसिंह नगर जिले के पूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी रहे सिंह पिछले 15 माह से जेल में हैं। उधर, इसी घोटाले में जेल में बंद बिल्डर सुधीर चावला की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट पहली मार्च को सुनवाई करेगी।

1 मार्च को होगी सुधीर की जमानत अर्जी पर सुनवाई

कुमाऊं आयुक्त रहे डी सैंथिल पांडियन की जांच में एनएच घोटाला उजागर हुआ था। दस मार्च 2017 को यूएस नगर के एडीएम वित्त प्रताप शाह द्वारा तत्कालीन राजस्व व चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पीसीएस अफसर डीपी सिंह ने दो साल पहले 23 नवंबर को मामले की जांच कर रही एसआइटी व ऊधमसिंह नगर के एसएसपी के समक्ष सरेंडर किया था। अगले दिन विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इस आदेश को डीपी सिंह द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। उसके अलावा भूमि मुआवजा का निर्धारण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा किया गया। काश्तकारों ने उच्च अधिकारी के समक्ष अपील की तो काश्तकारों को बढ़ी हुई दर के आधार पर मुआवजा दिया गया। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद डीपी सिंह की जमानत मंजूर कर ली। इस घोटाले की जांच कर रही एसआईटी मुख्य आरोपित डीपी सिंह समेत पीसीएस अफसर तीर्थपाल और नंदन सिंह नगन्याल समेत अन्य 11 अन्य आरोपितों की एंटी करप्शन कोर्ट नैनीताल से जमानत मंजूर हो चुकी है।