लखनऊ (आईएएनएस)। Night Curfew In UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को देर रात की बैठक में, 500 से अधिक कोविड -19 मामलों का सामना करने पर अपने क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेटों को भी अधिकृत किया है। ऐसे में अब लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में कर्फ्यू 8 अप्रैल को लागू होगा और 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार रात का कर्फ्यू केवल लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा, न कि ग्रामीण लखनऊ में। फल, सब्जियां, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की आपूर्ति जारी रहेगी।

राज्य में 6,023 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए

रात की पाली में काम करने वाले सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मियों और आवश्यक सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मियों को छूट दी जाएगी। चिकित्सा, नर्सिंग और पैरा चिकित्सा संस्थानों के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर यात्रा कर सकेंगे। मालगाड़ियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लखनऊ में पिछले 24 घंटों में 1,333 नए कोविद मामलों की रिपोर्ट की है जबकि राज्य में 6,023 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं।

कोविड -19 प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा

लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शहर में सभी सरकारी, गैर-सरकारी या निजी तौर पर संचालित स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं। परीक्षाओं में कोविड -19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। छात्रों को केवल परीक्षाओं के लिए शैक्षिक संस्थानों में जाने की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। आम जनता को घाटों पर होने वाली 'आरती' व अन्य जुलूसों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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