नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को एक फिजियोथेरेपी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फांसी की सजा के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है। कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया की मां को भी इस समीक्षा याचिका की सुनवाई में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है। बता दें कि पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट से अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई में अपना पक्ष रखने की इजाजत मांगी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीड़ित की मां के वकील को इस संबंध में याचिका दायर करने की अनुमति दी। बता दें कि 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा।

18 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के परिवार द्वारा दायर की गई याचिका पर करेगा सुनवाई

इससे पहले आज, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि वह निर्भया के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगी। बता दें कि उस याचिका में पीड़िता के परिवार ने दोषियों को तुरंत फांसी देने की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर फैसला आने के बाद ही निर्भया के माता-पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और मुकेश सिंह को 23 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के लिए मौत की सजा दी गई है, जिन्हें तब बस में प्रताड़ित किया गया जब वह और उसका एक दोस्त दक्षिण दिल्ली के मुनिरका में सवार थे। इस मामले में एक पांचवें वयस्क संदिग्ध राम सिंह ने मुकदमे के समाप्त होने से पहले जेल में आत्महत्या कर ली और अपराध के समय एक छठा आरोपी नाबालिग था।

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दोषी विनय शर्मा ने वापस ले ली याचिका

पिछले महीने, चार दोषियों में से एक ने हस्ताक्षरित एक दया याचिका पहले राज्य सरकार और फिर उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल को भेजी थी। राज्य के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन और एलजी ने याचिका को खारिज कर दी और राष्ट्रपति के कार्यालय में फाइल भेज दी। दोषी विनय शर्मा ने याचिका वापस ले ली। वहीं, राष्ट्रपति कार्यालय के दो अधिकारियों ने कहा कि इन दोषियों की कोई याचिका लंबित नहीं है।

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