पणजी (एएनआई)। देश में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने की घोषणा की और कहा कि इंकम टैक्स एक्ट में एक नया प्रावधान डाला गया है जो वित्त वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगा।

डाला गया नया प्रावधान

सीतारमण ने मीडिया से कहा, 'हम आज घरेलू कंपनियों के लिए और नई घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।' उन्होंने कहा कि इंकम टैक्स एक्ट में वित्त वर्ष 2019-20 से प्रभावी एक नया प्रावधान डाला गया है, जो किसी भी घरेलू कंपनी को इस शर्त के साथ 22 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प देता है कि वे किसी अन्य छूट या प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।'

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15 प्रतिशत कर का भुगतान करेंगी कंपनियां

सीतारमण ने कहा, 'इसके अलावा, मैन्यूफैक्चरिंग में इंवेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए, अक्टूबर 2019 के बाद शामिल की गई स्थानीय कंपनियां 15 प्रतिशत कर का भुगतान करेंगी।' उन्होंने कहा कि सरचार्ज और सेस को मिलाकर छूट के बिना कॉर्पोरेट टैक्स की दर 22 फीसदी होगी। ऐसी कंपनियों पर कोई न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) लागू नहीं है।

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