-गाडि़यों पर लगाए जा रहे हैं फैंसी नंबर प्लेट

-मोटर व्हीकल एक्ट का धड़ल्ले से होता है उल्लंघन

JAMSHEDPUR: डाउनलोडिंग, कमिंग सुन, ये किसी आने वाली फिल्म या इंटरनेट से डाउनलोड हो रहे किसी फाइल का स्टेटस नहीं, बल्कि गाडि़यों के नंबर प्लेट पर लिख गए संकेत हैं, जो यह बताते हैं कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अभी नहीं आया है। ये गाडि़यों की नंबर प्लेट पर की जाने वाली कलाकारी का एक नमूना भर है। शहर की सड़कों पर मोटर व्हीकल रूल्स का उल्लंघन करते फैंसी नंबर प्लेट लगाए गाडि़यां हर मिनट दिखती हैं। इनका रजिट्रेशन नंबर पढ़ने में भी परेशानी होती है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी पर अपनी बाइक में गलत जगह पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के लिए फाइन किया है। शहर में भी ऐसी गाडि़यों की बड़ी संख्या है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को इस बात की कोई परवाह नहीं है।

नंबर प्लेट है या आटर् का नमूना

शहर की सड़कों पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं गाडि़यों के नंबर प्लेट के रूप में चलते-फिरते आर्ट के कई नमूने दिख जाएंगे। टू-व्हीलर हो या फोर व्हीलर सभी गाडि़यों पर तरह-तरह के फैंसी नंबर प्लेट दिख जाते हैं। खासतौर पर टू व्हीलर के लिए तो ये आम बात है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत गाडि़यों के फ्रंट और रियर नंबर प्लेट्स के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इसके तहत प्राइवेट गाडि़यों में रजिस्ट्रेशन मार्क वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक में लिखा होना चाहिए। नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले लेटर्स और अंकों के साइज और उनके बीच का स्पेस भी निर्धारित किया गया है, लेकिन शहर में इस रूल का धड़ल्ले से वायलेशन हो रहा है।

नहीं होती कार्रवाई

रूल्स के मुताबिक गाडि़यों के रियर के साथ-साथ फ्रंट में भी रजिस्ट्रेशन मार्क होना चाहिए, लेकिन इस रूल का भी वायलेशन किया जा रहा है। कई टू-व्हीलर्स के फ्रंट में लगे नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं लिखा होता है। नंबर प्लेट को या तो खाली छोड़ दिया जाता है या उस पर रजिस्ट्रेशन मार्क के बजाय कुछ और लिख दिया जाता है। एक्ट के तहत लाइसेंस प्लेट अल्युमिनियम का बना होना चाहिए, लेकिन कई गाडि़यों में प्लास्टिक से बने नंबर प्लेट भी लगाए जाते हैं। रूल्स के इस खुलेआम उल्लंघन के बावजूद ट्रैफिक पुलिस इस पर कार्रवाई करने में गंभीर नहीं दिख रही है।

क्या हैं रूल्स?

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के सेक्शन 50 के अनुसार रजिस्ट्रेशन मार्क सभी मोटर व्हीकल्स के फ्रंट और रियर में लाइसेंस प्लेट पर डिस्प्ले किया जाना चाहिए। प्लेट 1.0 एमएम अल्युमिनियम से बना होना चाहिए। डिफरेंट कैटगरीज के व्हीकल्स के लिए यह है प्लेट का निर्धारित साइज

-टू व्हीलर और थ्री व्हीलर 200 x 100 एमएम

-लाइट मोटर व्हीकल्स/पैसेंजर कार 340 x 200 एमएम/500 x 120 एमएम

-मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल/हेवी कॉमर्शियल व्हीकल और ट्रेलर 3400x 200 एमएम

For your information

-एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन मार्क के लेटर्स इंग्लिश में होने चाहिए, वहीं फिगर्स अरबिक न्यूमिरल्स में होने चाहिए।

-ट्रांसपोर्ट व्हीकल में रजिस्ट्रेशन मार्क यलो बैकग्राउंड पर ब्लैक में लिखे होने चाहिए।

-अन्य व्हीकल्स में रजिस्ट्रेशन मार्क वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक में लिखा होना चाहिए।

-रजिस्ट्रेशन मार्क दो लाइन्स में लिखा होना चाहिए, पहले लाइन में स्टेट कोड और रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी का कोड और दूसरे लाइन में नंबर होना चाहिए।

-व्हीकल्स के फ्रंट में रजिस्ट्रेशन मार्क एक लाइन में भी हो सकता है।

गाडि़यों के नंबर प्लेट के लिए नियम बनाए गए हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन कर गाडि़यों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाए जाते हैं, तो ये गलत है। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाएगा। अगर गाडि़यों पर सही नंबर प्लेट नहीं पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

-जसिंता केरकेट्टा, ट्रैफिक डीएसपी, जमशेदपुर