- राजधानी में लागू है ई चालान की व्यवस्था

- 1500 से अधिक चालान रोजाना काटे जा रहे

- 500 लोग ही चालान भरने पहुंचते हैं रोजाना

- ई चालान भरने को ई सुविधा की नहीं जानकारी

- 23 लाख वाहन राजधानी में

- 20 लाख से अधिक वाहन ऑन रोड रोजाना

- अभी तक ई चालान कटने के बाद नहीं होता है कई काम

- ई चालान को भरने की 60 दिन की मिलेगी मोहलत

- उसके बाद कोर्ट भेज दिया जाएगा लाइसेंस, कोर्ट करेगा फैसला

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LUCKOW: वाहन कॉमर्शियल हो या फिर प्राइवेट, इनका चालान होने के बाद इन वाहनों के काम पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। चालान कटने के बाद किसी व्यक्ति को तुरंत इसे भरने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चालान भरने के लिए व्यक्ति को तकरीबन दो माह का समय दिया जाएगा। ई चालान की व्यवस्था को देखते हुए वाहन संबंधी कार्यो में बदलाव होने जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली देश भर के लिए चालान को लेकर नई व्यवस्थाएं लागू करने जा रहा है। ई चालान की संख्या बढ़ने के कारण मंत्रालय चालान भरने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इससे जिस व्यक्ति का चालान कटा है, उसे परेशानी का सामना नहीं करना होगा।

चालान भरने के लिए नहीं किया जाएगा बाध्य

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट सिटी के तहत हेल्मेट ना पहनने, सीट बेल्ट ना लगाने, वाहन रांग साइड पर चलाने और नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने के साथ कई अन्य मामलों में स्मार्ट कैमरे भी चालान करते हैं। राजधानी में भी यह व्यवस्था लागू हो गई है। ऐसे में लगातार ई चालान की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बार तो लोगों का चालान देर से पहुंचता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ई चालान को लेकर बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत चालान भरने की मोहलत दी जाएगी। वर्तमान नियमों के तहत अभी किसी वाहन का चालान होने पर वाहन संबंधित सभी कार्य रुक जाते हैं। ऐसे में वाहन मालिक को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है।

नियमों में किए जा रहे है बदलाव

उदाहरण के लिए यदि किसी वाहन मालिक के वाहन का चालान आज किया जाता है और उसके टैक्स भरने की छूट भी आज ही है, तो वह टैक्स नहीं जमा कर सकता, जबतक कि वह चालान की धनराशि ना भर दे। इसी तरह से वाहन की फिटनेस खत्म हो गई है तो चालान होने की दशा में बिना जुर्माना भरे फिटनेस नहीं करा सकते हैं। इसी तरह से परमिट के कार्य भी प्रभावित हो जाते हैं। पब्लिक की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ई चालान में बदलाव की तैयारी चल रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली इसके लिए नया नियम बना दिया है, लेकिन अभी इस पर सभी राज्यों से फीड बैक लिया जा रहा है। राज्यों से यह पूछा जा रहा है कि ई चालान के बाद यदि कुछ नियमों में ढील दी जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे में कई राज्य इस नियम से संतुष्ट नजर आए। जल्द ही यह नियम सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा।

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ई चालान की दशा में यह मिलेगी राहत

- ई चालान होने पर वाहन का संचालन नहीं रुकेगा

- ई चालान होने के बाद भी वाहन मालिक अपने वाहन की फिटनेस के लिए आवेदन कर सकेगा।

- टैक्स भुगतान करने के मामले भी ई चालान के बावजूद निपटाएं जा सकेंगे।

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- नहीं होंगे इससे जुड़े काम

ई चालान होने पर वाहन मालिक का लाइसेंस संबंधी कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन संबंधी किसी तरह का कार्य नहीं होगा।

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- यह मिलेगी सुविधा

ई वाहन का चालान होने पर व्यक्ति को तुरंत चालान भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। जुर्माना जमा करने के लिए व्यक्ति को 60 दिन की छूट दिए जाने की तैयारी है। यदि व्यक्ति इन 60 दिनों में जुर्माना नहीं भरता है तो उसका चालान कोर्ट भेज दिया जाएगा। चालान पर अंतिम फैसला कोर्ट का होगा।

कोट

अभी यह नियम लागू नहीं हुआ है। चालान होने की दशा में किसी तरह का कोई काम नहीं होगा, लेकिन जल्द ही कई मामलों में ई चालान के बाद भी लोगों का काम चलता रहेगा। उनका काम प्रभावित नहीं होगा।

धीरज साहू

परिवहन आयुक्त

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग