vijay.sharma@inext.co.in

JAMSHEDPUR : स्टील सिटी में अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहनों का बीमा नहीं हो सकेगा। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर सभी बीमा कंपनियों को यह आदेश जारी किया है। इससे थर्ड पार्टी बीमा कराने पर वाहन ओनर या चालक को दो लाख रुपये का रिस्कवर दिया जाएगा। इसके लिए दो पहिया वाहन चालक को 50 रुपये और कार चालक को 100 रुपये वार्षिक अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। सरकार की इसके पीछे की मंशा आए दिन होने वाली सड़क दुघर्टनाएं हैं। बीमा कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सरकार का ऐसा नियम लागू करने का उद्देश्य वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा के लाभ के प्रति जागरूक करना है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सीनियर मैनेजर पवन पासवान ने बताया कि अभी तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही निर्गत किया जाता था, लेकिन नए नियम के अनुसार बिना लाइसेंस के बीमा निर्गत नहीं किया जाएगा।

पाल्यूशन सार्टिफिकेट जरूरी

सरकार वाहन मालिकों और चालकों पर लगातार शिंकजा कसने की कोशिश कर रही है। इससे पहले सरकार ने बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाहन बीमा निर्गत नहीं करने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर पॉल्यूशन जांच केंद्र खोलने की बात कही थी, जिससे शहरवासियों को आसानी से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। वहीं, सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिया गया था कि बिना पॉल्यूशन सार्टिफिकेट के वाहन बीमा नहीं जारी किया जाए।

ओनर-ड्राइवर को मिलेगा क्लेम

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फ‌र्स्ट पार्टी बीमा में गाड़ी को क्षति के साथ ही चालक को रिस्कवर दिया जाता है। बीमा कंपनी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अब थर्ड पार्टी में भी बाइक के बीमा में 50 रुपए अतिरिक्त देकर एक लाख और कार ड्राइवर को 100 रुपए में 2 लाख रुपये का बीमा दिया जा रहा है। इसके लिए चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

कोई भी बीमा कंपनी बिना लाइसेंस के वाहन बीमा पालिसी निर्गत नहीं कर सकेगी। बीमे के सभी तरह के क्लेम में लाइसेंस की अनिवार्यता होती है, जिसको देखते हुए सरकार ने मोटर बीमा में लाइसेंस की अनिवार्यता की गई है।

पवन पासवान, सीनियर मैनेजर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, साकची ब्रांच