-6 हजार से ज्यादा गेस्ट टीचर्स को हाईकोर्ट से झटका

-कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति का शासनादेश किया रद

-जरूरत पड़े तो रिटायर्ड टीचर्स रखे जाएं-कोर्ट

नैनीताल : हाई कोर्ट ने 6 हजार से ज्यादा गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति को गलत करार दिया है। अदालत के इस फैसले से करीब 6 हजार गेस्ट टीचर्स समेत राज्य सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। अदालत ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति से संबंधित सभी शासनादेश निरस्त कर दिए हैं। महाधिवक्ता वीबीएस नेगी ने बताया कि कोर्ट ने 31 मार्च तक छात्रों के हितों को देखते हुए नियमित नियुक्ति होने तक गेस्ट टीचर्स को बहाल रखने का आदेश दिया है।

हल्द्वानी निवासी आलोक परमार ने याचिका दायर कर गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति के शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा इसी साल 25 मई को सूबे के माध्यमिक विद्यालयों में एलटी-प्रवक्ता के छह हजार से अधिक पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी शासनादेश जारी किया था। इसकी वजह से शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले अभ्यार्थी बेरोजगार रह गए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता वीबीएस नेगी ने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त गेस्ट टीचर्स को बने रहने दिया जाए। कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति से संबंधित सभी शासनादेश निरस्त कर दिए तथा जहां पर रिक्त पदों पर के सापेक्ष गेस्ट टीचर्स कार्यरत हैं, वहां छात्र हितों को देखते हुए उन्हें बनाए रखा जा सकता है। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी हाल में जहां योग्य शिक्षक हैं, उनके स्थान पर गेस्ट टीचर्स कतई नियुक्त न किए जाएं। अदालत ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर अनुभवी रिटायर्ड चीटर्स को एप्वाइंट किया जा सकता है।

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ये शासनादेश हुए निरस्त

-13 अप्रैल-2015-ब्लॉक स्तर पर अतिथि शिक्षकों के लिए रिक्ति की दोगुनी संख्या के पूल की व्यवस्था।

-आठ मई 2015-13 अप्रैल में आरक्षित अभ्यर्थी की अनुपब्धता पर सामान्य को भेजे जाने की व्यवस्था में विलुप्त।

-27 मई 2015-एक्स व वाई क्षेत्र के विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति।

-चार अगस्त 2015-13 अप्रैल के शासनादेश के प्रावधानों के अधीन अतिथि शिक्षकों को 89 दिन अथवा उससे कम अवधि के लिए तैनात किए जाने की व्यवस्था।

-28 जनवरी 2016- एलटी का परीक्षा परिणाम तीन चरणों में घोषित किया जाना।

-11 अप्रैल-2016- 13 अप्रैल 2015 के शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर अतिथि शिक्षकों का पूल गठित करने के संबंध में।

-18 अप्रैल 2016-11 अप्रैल का शासनादेश निरस्त किया जाना।

-तीन मई-प्रवक्ता एवं एलटी की नियुक्ति के लिए समय सारणी का निर्धारण, अवशेष पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के निर्देश।

-शासनादेश 25 मई 2016-13 अप्रैल 2015 की शेष शर्तो के अधीन अतिथि शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति किए जाने के संबंध में।