-डीएम ने जारी किया आदेश, धारा 144 लागू

-पुलिस रात में करने लगी सख्ती से गश्त

बरेली- शासन के निर्देशों के तहत डीएम ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी है। शासन ने बरेली को अभी रेड जोन में रखा है। डीएम ने शाम 7 बजे के बाद किसी भी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है। पुलिस ने भी शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद कराना शुरू कर दिया और रात में 7 बजे के बाद सख्ती कर बाहर निकलने वालों की चेकिंग शुरू कर दी और जो नहीं माना उसके खिलाफ एक्शन लिया गया।

-डिस्ट्रिक्ट में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह के मूवमेंट पर रोक रहेगी, सिर्फ आवश्यक मामलों में छूट

-स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निग जारी रहेगी

-सत्कार सेवाओं पर रोक रहेगी, सिर्फ पुलिस और सरकारी अधिकारी ही लोगों की मदद कर सकेंगे

-रेस्टोरेंट और किचन से सिर्फ खाने की होम डिलीवरी हो सकेगी

-सभी सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, सभागार, एसेंबली हाल, बंद रहेंगे

-स्टेडियम ओपन होंगे लेकिन इसमें दर्शकों की एंट्री पर रोक रहेगी

-सभी पॉलिटिकल, सोशल, स्पो‌र्ट्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कल्चरल, रिलीजियस व अन्य सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी

-सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और कोई भी जुलूस भी नहीं निकलेगा

-बोर्ड परीक्षाओं के मूल्याकंन के सेंटर्स के आसपास लॉउडस्पीकर व पब्लिक के मूवमेंट पर रोक रहेगी।

-कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औधोगिक गतिविधियों को अनुमति होगी, लेकिन सभी को मास्क, फेस कवर, और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा

-सभी दुकानदारों को मास्क व ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा, दुकान में सैनेटाइजर भी रखना होगा

-किसी भी खरीददार को मास्क न पहनने पर सामान नहीं देना होगा

-मेन सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी और सब्जी मंडी से रिटेल का वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा।

-फल मंडियों को खुले स्थान पर लगाकर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जाएगा

-सिटी एरिया में कोई भी वीकली मंडी नहीं लगेगी, रुरल एरिया में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेसिंग के साथ खुलेगी

-शहर और रुरल एरिया में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी

-प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स की शॉप खोलने की अनुमति होगी

-बारात घर खुलेंगे लेकिन 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहंी होगी

-पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा

-पब्लिक प्लेस, ऑफिस व अन्य स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा

-जिन मीटिंग में ज्यादा लोग हों, ऐसी मीटिंग न की जाएं

-धारा 144 का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा